गौवंश के चारे के लिए हर वर्ष 30 करोड़ रुपए का अनुदान: मनोहर लाल

punjabkesari.in Sunday, Feb 05, 2023 - 07:26 PM (IST)

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम उठा रही है। गौवंश के चारे के लिए हर वर्ष 30 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री रविवार को पानीपत जिले के कुराना गांव में स्थित श्री जगत गुरु ब्रह्मनंद गौशाला के वाॢषकोत्सव पर उपस्थित गौभक्तों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गाय को चारा व गुड़ भी खिलाया।

 

 


महाग्राम योजना के तहत होगा कुराना गांव का विकास
मुख्यमंत्री ने कुराना गांव के लिए कई मांगों को मंजूर किया। मुख्यमंत्री ने गांव की 4 सड़कों को साढ़े पांच मीटर चौड़ा करने की मांग को मौके पर ही मंजूर किया। इसके साथ ही गांव की आबादी 10 हजार से अधिक होने के चलते गांव कुराना को महाग्राम योजना का लाभ देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें गाय को किसान की आजीविका का साधन बनाना होगा। इसके लिए हमें देशी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राजकीय पशुधन फार्म, हिसार में गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है। हरियाणा गौ-सेवा आयोग द्वारा पंचकूला में हरियाणा गोवंश अनुसंधान केंद्र खोला गया है। इसमें अधिक फास्फेट युक्त आर्गेनिक खाद और वर्मीकम्पोस्ट पर अनुसंधान कार्य चल रहा है।
 

 

 

प्रदेश में 638 गौशाला की जा रही देखरेख 
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 638 गौशालाओं में गौवंश की देखरेख में सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। जिस भी रजिस्टर्ड गौशाला को अनुदान की जरूरत है वह अपनी मांग सरल पोर्टल पर डाल सकती है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री गौशाला जगमग योजना के अंतर्गत प्रदेश में 330 गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर, गौमूत्र आदि से बनने वाले पंचगव्य उत्पादों के विपणन के लिए गौशालाओं के पास स्थित ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में विपणन प्लेटफार्म उपलब्ध करवाए जाएंगे।

 

 


मुख्यमंत्री ने कहा कि देशी गायों की नस्ल सुधार हेतु राज्य में 37 करोड़ रुपए की लागत से कैथल के क्योड़क, झज्जर के लकडिय़ा, करनाल के उचानी, और महेंद्रगढ़ में 4 गोवंश संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम-2015 लागू किया है, जिसके तहत गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक कारावास व 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गौ-तस्करी करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक कैद और उपयोग किए जाने वाले वाहन को जब्त करने के अतिरिक्त 70 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
 

 

 

गौ हत्या व गौ-तस्करी को रोकने के लिए राज्य स्तरीय विशेष गौ संरक्षण कार्यबल का गठन 
गौ हत्या व गौ-तस्करी को रोकने के लिए राज्य स्तरीय विशेष गौ संरक्षण कार्यबल का गठन किया गया है। गौ हत्या के अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए फरीदाबाद व यमुनानगर में गौमांस टैसिं्टग लैब स्थापित की गई है। बेसहारा गोवंश को रखने के लिए गांव नैन (पानीपत) और गांव ढंढूर (हिसार) में दो गौ अभ्यारण्य स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने गौशाला संचालकों से आह्वान किया कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाय के गोबर और गोमूत्र से गोमूत्र प्राकृतिक फिनाइल, जैविक खाद, गोबर के बर्तन, प्राकृतिक पेंट, गमला, दीया, धूप, साबुन और अन्य उत्पादों के उत्पादन पर बल दें। 
 


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News Editor

Ajay Chandigarh

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