नाबालिगा के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपियों को 27 फरवरी को मिलेगी सजा

Friday, Feb 23, 2018 - 08:29 AM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): नाबालिगा की किडनैपिंग और उसके साथ गैंगरेप के मामले में जिला अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को 27 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने इस मामले में मौली जागरां निवासी चंदर शेखर, मनीमाजरा निवासी बंसी, गांव फैदा के रहने वाले सुरजीत सिंह, शेखर राणा और मोहाली के रहने वाले साहिल वर्मा को दोषी करार दिया है। 
  

मनीमाजरा थाना पुलिस ने इन सभी के खिलाफ 12 सितंबर 2015 को केस दर्ज किया था। पीड़िता 11 सितम्बर की शाम को करीबन 7 बजे ट्यूशन जा रही थी। रास्ते में पार्क के पास पहुंची तो सफेद रंग की एक वैन उसके पास आकर धीमी हो गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वैन में से एक युवक ने उसका हाथ पकड़ कर उसे जबरन अंदर खींच लिया। 

 

वह चिल्लाने लगी तो दूसरे युवक ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। इसके बाद उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया, जिससे उसकी आवाज बाहर न सुनाई दे। वैन में सवार सभी आरोपी उसे रेलवे स्टेशन के पास डिस्पैंसरी के पीछे जंगल में ले गए। वहां 5 युवको ने उसके साथ बारी-बारी से दुराचार किया। दुराचार करने के बाद सभी उसे वहीं छोड़ कर फरार हो गए। जैसे-तैसे वह रात करीबन 11 बजे अपने घर पहुंची। 

 

इस समय वह बेहद घबराई हुई थी, जिसके चलते उसने रात को किसी को भी कुछ नही बताया। अगले दिन हिम्मत कर उसने सारी बात अपनी मां को बताई तो उन्होंने थाने में जाकर इस बारे में शिकायत दी। शिकायत दिए जाने के बाद पुलिस ने पीड़िता की मैडीकल जांच करवाए जाने के बाद 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी। 

 

13 सितंबर को पुलिस ने मामले की जांच के आधार पर दोषी चंदर सेखर को गिरफ्तार किया और उसे जिला अदालत में पेश कर उसका 5 दिन का रिमांड हासिल किया। रिमांड के दौरान पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके अन्य साथियों दोषी बंसी, सुरजीत सिंह, सेखर राणा और साहिल वर्मा को गिरफ्तार किया था। 

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