युवती से गैंगरेप का मामला : जिला अदालत के रिकॉर्ड रूम के सुपरिंटैंडैंट की हुई गवाही

punjabkesari.in Wednesday, Aug 14, 2019 - 10:50 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : कॉल सैंटर कर्मी 21 वर्षीय युवती से गैंगरेप के मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा दोषी मोहम्मद इरफान को फांसी की सजा देने की मांग के तहत जिला अदालत के रिकॉर्ड रूम के सुपरिंटैंडैंट की गवाही हुई। 

सुपरिंटैंडैंट ने बताया कि मोहम्मद इरफान को पहले भी जिला अदालत द्वारा गैंगरेप मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। अब दोनों दोषियों की सजा पर फैसला बुधवार को होगा। इससे पहले पिछली सुनवाई पर अदालत ने पीड़ित पक्ष की अपील पर दोनों को धारा-376 ई के तहत दोषी करार दिया था।

मोहम्मद इरफान को इस मामले में हुई है उम्रकैद :
केस में दोषी मोहम्मद इरफान को इससे पहले भी छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में उसके अन्य 2 साथियों के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। नवम्बर, 2017 को मोहाली में बतौर पी.जी. रहने वाली छात्रा जोकि सैक्टर-37 स्थित एक निजी संस्थान में कोर्स कर रही थी, ने वारदात की शाम 7.30 बजे 

सैक्टर-37 से मोहाली जाने के लिए ऑटो हायर किया था। ऑटो में 2 व्यक्ति बतौर सवारी पहले से ही बैठे हुए थे। ऑटो चालक व उन दोनों ने मिलकर उस छात्रा को सैक्टर-53 के जंगल एरिया में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया था। पुलिस ने मोहम्मद इरफान, मोहम्मद गरीब और किस्मत अली को गिरफ्तार किया था। तीनों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 

यह है मामला :
13 दिसम्बर, 2016 को सैक्टर-34 स्थित एक कॉल सैंटर में काम करने वाली युवती ने पिकाडली चौक से हल्लोमाजरा तक जाने के लिए ऑटो हायर किया। ऑटो में एक अन्य व्यक्ति भी बैठा हुआ था। 

आयरन मार्कीट चौराहे पर ऑटो चालक ने कोई बहाने बनाते हुए ऑटो को सैक्टर-29 में स्लिप रोड पर ले लिया। यहां सड़क किनारे जंगल एरिया में चालक और उसमें बैठे शख्स ने चाकू की नोक पर उसके साथ रेप किया। एक आरोपी ने मोबाइल से उसका वीडियो भी बनाया। 


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Priyanka rana

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