अमरीकी युवती से गैंगरेप में ऑटो चालक के खिलाफ आरोप तय

punjabkesari.in Wednesday, Aug 29, 2018 - 08:45 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : अमरीकी युवती से गैंगरेप मामले में जिला अदालत ने ऑटो चालक बलदेव कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। आरोपी के खिलाफ 17 सितम्बर से आई.पी.सी. की धारा 328, 342, 366, 376, 392 और 34 के तहत ट्रायल चलेगा। 

महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर वर्ष 2015 में केस दर्ज किया था और पिछले साल आरोपी को लुधियाना से गिरफ्तार किया था। दूसरा आरोपी अभी फरार है। केस में अब तक पीड़िता के धारा 164 के तहत दर्ज होने वाले बयान और आरोपी की शिनाख्त परेड नहीं हो सकी है। 

हालांकि जिला अदालत से ए.डी.जे. कोर्ट पीड़िता के वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग से बयान दर्ज कराने और शिनाख्त परेड की याचिका को मंजूर हो चुकी है लेकिन निचली अदालत ने दोनों प्रक्रियाएं दूतावास के जरिए कराने की मंजूरी दी थी। यू.टी. पुलिस ने रिवीजन पीटिशन दायर की थी। 

पुलिस ने दलील दी गई थी कि दूतावास के जरिए प्रक्रिया में लंबा वक्त लगेगा, जिससे आरोपी को फायदा पहुंच सकता है। वी.सी. के जरिए कराने की मंजूरी दी जाए। ए.डी.जे. कोर्ट पुलिस की याचिका को मंजूरी दे चुकी है। हालांकि अदालत ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को लैटर लिखकर इस संबंध में प्रक्रिया को लेकर आदेश मांगे हैं। 

घूमने आई थी भारत :
अमरीकी निवासी पीड़िता ने अप्रैल, 2015 में फ्रांस से ई.मेल के जरिए तत्कालीन आई.जी. को शिकायत भेजी थी। उसने बताया था कि वह अकेली भारत घूमने के लिए आई थी। ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने के बाद वह चंडीगढ़ आई थी। यहां से उसने फ्रांस जाना था। उसका पासपोर्ट एक्सपायर होने में चार दिन बचे थे। 

17 अप्रैल की रात वह होटल जाने के लिए सैक्टर-17 बस स्टैंड के पास ऑटो का इंतजार कर रही थी। उसने वहां से एक ऑटो हायर किया। ऑटो चालक उसको होटल दिलवाने के लिए अपने साथ लेकर चला। कई होटल तलाशने के बाद भी जब उसे होटल में रूम नहीं मिला तो इसका फायदा उठाते हुए ऑटो चालक उसे अपने दोस्त के घर ले गया। यहां दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। 


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Priyanka rana

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