CHB की प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने के लिए कल से करें अप्लाई

punjabkesari.in Saturday, Aug 19, 2017 - 10:54 AM (IST)

चंडीगढ़(विजय) : चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) के उन हजारों अलॉटियों को अब राहत मिल पाएगी जो अपनी रेजीडैंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के लीज होल्ड टू फ्री होल्ड में किए जाने का इंतजार कर रहे थे। यू.टी. के प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर द्वारा रेजीडैंशियल लीज होल्ड प्रॉपर्टी के फ्री होल्ड में किए जाने के ऑर्डर जारी करने के बाद शुक्रवार शाम सी.एच.बी. ने प्रोसैस शुरू कर दिया। 

 

बोर्ड ने अपनी सभी रेजीडैंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कनवर्ट करने की तैयारी कर ली है। इस बारे में बोर्ड की ओर से जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है कि अलॉटीज/ट्रांसफरीज अपनी लीज होल्ड प्रॉपर्टी को ‘चंडीगढ़ कनवर्जन ऑफ रेजीडैंशियल लीज होल्ड लैंड टेनर इन टू फ्री होल्ड लैंड टेनर रूल्स-1996’ के तहत कनवर्ट करा सकते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से 2013 में इन रूल्स पर रोक लगा दी गई थी। जानकारी के अनुसार इस फैसले से बोर्ड के लगभग 25000 अलॉटियों को फायदा मिलेगा। 

 

4 साल से चल रही थी डिमांड :
सी.एच.बी. के पास अलॉटियों द्वारा पिछले चार सालों से डिमांड की जा रही थी कि उनकी प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कर दिया जाए ताकि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना आसान हो जाए। अब बोर्ड ने अपने आदेश के साथ यह भी कह दिया है कि जो अलॉटी अपनी प्रॉपर्टी को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कनवर्ट करवाना चाहता है, वह जल्द ही अप्लाई कर सकता है। इसके लिए फॉर्म बोर्ड के रिसैप्शन काऊंटर्स से हासिल किए जा सकते हैं।

 

पाटिल ने लगाया था बैन :
यू.टी. के पूर्व प्रशासक शिवराज पाटिल ने यह बैन लगाया था। पाटिल ने तर्क दिया था कि इस तरह की कनवर्जन से लीज होल्डर प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा, जिसकी कीमत मार्कीट प्राइस से काफी कम होगी। उन्होंने चिंता जताई थी कि इससे बड़ा स्कैम हो सकता है, इसलिए या तो प्रॉपर्टी की ऑक्शन होनी चाहिए या फिर मार्कीट प्राइस में ही बेचा जाना चाहिए। 


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