जमीन के जाली दस्तावेज बना की 86 लाख की ठगी

punjabkesari.in Saturday, Nov 25, 2017 - 10:37 AM (IST)

डेराबस्सी(गुरप्रीत) : गांव समगोली में गोल्डन फॉरैस्ट कंपनी की जमीन के जाली दस्तावेज तैयार कर 86 लाख 45 हजार रूपए की ठगी मारने के आरोप में पुलिस ने चार व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खरीददार को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का तब पता लगा जब रजिस्ट्री दर्ज होने के पश्चात पटवारी के पास अपनी जमीन का इंतकाल दर्ज करवाने के लिए गया। जमीन गोल्डन फॉरेस्ट के नाम पर है जिसका इंतकाल दर्ज नहीं हो सकता और ना ही वह आगे जमीन बेच सकता है। पुलिस ने 4 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 

 

पुलिस को दिए बयान में प्रेम सिंह पुत्र जीत राम और गुरमीत सिंह पुत्र महेंद्र पाल सिंह निवासी गांव नाडा साहिब जिला पंचकूला ने बताया कि सरकार द्वारा जमीन एक्वायर होने के बाद पैसे मिलने के पश्चात जमीन खरीदने के लिए 2011 में जरनैल सिंह निवासी समगोली प्रॉपर्टी डीलर ने समगोली गांव में जमीन दिखाई जिसके लिए उसने 26 लाख रुपए प्रति किले के हिसाब से 12 लाख रुपए बयाना राशि ले ली और रजिस्ट्री के लिए तारीख तय कर ली। बाद में रजिस्ट्री करवाने के मौके पर जरनैल सिंह ने बताया कि जमीन पर बैंक का लोन खड़ा हुआ है इस कारण वह किसी अन्य जगह की जमीन का सौदा करवा देगा। 

 

इसके बाद जनरल सिंह ने 13 बिघे 6 बिस्वे की रजिस्ट्री वसिका नंबर 17160 के तहत 11 मार्च 2013 को रजिस्ट्री करवा दी और बनती पूरी रकम 86 लाख 45 हजार रूपए वसूल कर लिए जबकि कुछ दिन बाद वह इंतकाल दर्ज करवाने के लिए हल्का पटवारी के पास गया तो पता लगा कि उक्त जमीन गोल्डन फारेस्ट की है जिसका इंतकाल दर्ज नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि हल्का पटवारी की मिलीभगत के साथ उसके साथी प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले व्यक्तियों ने धोखाधड़ी की है। 

 

पुलिस ने दोनों खरीदारों की शिकायत पर डीए लीगल की सलाह के बाद जरनैल सिंह पुत्र बख्शीश सिंह, रमेश कुमार पुत्र निरंजन दास दोनों निवासी समगोली, विक्रेता अशोक कुमार पुत्र महेंद्र सिंह निवासी मुंडिया कला लुधियाना और साथी भूप चंद पुत्र महेंद्र सिंह निवासी चमकौर साहिब के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंधी जांच अधिकारी हवलदार बलजिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।


 


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