रजिस्टर्ड ट्रैवल एजैंट भी विदेश भेजने के नाम पर लोगों को बना रहे ठगी का शिकार

Monday, May 21, 2018 - 01:14 PM (IST)

मोहाली(कुलदीप) : लोगों को विदेश भेजने के नाम पर लूटने वाले ट्रैवल एजैंटों व इमीग्रेशन कंपनियों के खिलाफ ही पंजाब सरकार शिकंजा कसने की बात कर रही है और सभी एजैंटों को रजिस्टर्ड करवाने की सलाह दे रही है। अब विंडबना ये है कि सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कुछ एजैंट कंपनियों द्वारा भी लोगों से सीधे असीधे ढंग से ठगी मारी जा रही है जिन की कुछ उदाहरण मोहाली में ही देखने को मिलती हैं।

शहर में बहुत से ट्रैवल एजैंट व इमीग्रेशन कंपनियां ऐसी चल रही हैं जिन्होंने सरकारी फीस प्रशासन के पास जमा करवा कर लाइसैंस तो ले रखे हैं लेकिन ठगी के केस उनके खिलाफ फिर भी दर्ज हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उनके पास लाइसैंस है, इसलिए उनके ऑफिस बंद नहीं किए जा सके।

वैरीफिकेशन के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस :
‘द पंजाब प्रीवैंशन ऑफ ह्यूमैन स्मगलिंग एक्ट 2012’ के मुताबिक जब जिला प्रशासन किसी भी इमीग्रेशन कंपनी से फीस लेकर रजिस्ट्रेशन कर देता है और उसे सर्टीफिकेट देता है तो उस समय कंपनी के मालिक की बाकायदा पुलिस वैरीफिकेशन की जाती है और उसके अधार कार्ड, कंपनी का मैमोरंडम, सी.ए. की रिपोर्ट, बैंक की एक वर्ष पुरानी अकाऊंट स्टेटमैंट, आफिस की रैंट डीड आदि लिये जाते हैं। 

उसके अलावा कंपनी के आफिस में रखे गये स्टाफ की भी पूरे कागजात सहित पुलिस वैरीफिकेशन करवानी होती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी पुलिस रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट के मालिकों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। सतनाम सिंह दाऊं ने मांग की कि लोगों से ठगी करने वाली कंपनी के मालिकों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए।

Punjab Kesari

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