पांच रैस्टोरैंट और बार में कभी भी लग सकती है आग

Wednesday, Feb 26, 2020 - 12:42 PM (IST)

पंचकूला (आशीष): चंडीगढ़ के एक पी.जी. में बड़े हादसे के बाद पंचकूला प्रशासन, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सबक नहीं लिया है। शहर के शोरूमों के टैरेस पर खुले बारों में कोई वैंटीलेशन नहीं है। जहां पर सिलैंडर इत्यादि रखे होते हैं।  शोरूमों की छतों पर अवैध निर्माण करने के खिलाफ दमकल ने द लैगरिंग सैक्टर-5, द एस्केप सैक्टर-5, द ब्रयू एस्टेट सैक्टर-9, द स्टेज सैक्टर-9 और चंकी मंकी सैक्टर-8 में अवैध निर्माण को हटाने के लिए जिला उपायुक्त, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी और नगर निगम की आयुक्त को पत्र लिखा है। 

 

पत्र में कहा है कि रैस्टोरैंट/बारों में में किसी भी समय अग्नि दुर्घटना होने पर भारी मात्रा में जान व माल की हानि होने की आशंका है। इसलिए रैस्टोरैंटों की छतों व बेसमैंट में बने अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। एच.एस.वी.पी. की ओर से अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई न होने के चलते बड़ा हादसा हो सकता है। सैक्टर-3, 5, 8, 9, 10 में चल रहे ऐसे रैस्टोरैंट पूरी तरह आफत बन चुके हैं। 


 

लापरवाही किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है
प्राधिकरण के नियम अनुसार शोरूम की छतों पर निर्माण नहीं किया जा सकता और बेसमैंट में सिलैंडर इत्यादि का प्रयोग नहीं हो सकता। कुछ रैस्टोरैंट प्रबंधकों ने सस्ती दरों पर जगह लेकर छतों एवं बेसमैंट में काम शुरू कर दिया। 

 

एच.एस.वी.पी. एवं दमकल विभाग की लापरवाही किसी भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है, क्योंकि आगजनी जैसी घटना के समय दमकल विभाग छत के जरिए बड़े शोरूम के अंदर घुसता है लेकिन यदि छत पर ही अतिक्रमण हो रखा हो तो घटना के समय बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। 

 

दमकल विभाग के अधिकारी शमशेर मलिक ने बताया कि शहर के 5 शोरूम में जहां छतों पर अतिक्रमण है, उन्हें नोटिस दिए थे। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भी चि_ी लिखी है कि इन अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि इससे आगजनी की घटना में बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। 

pooja verma

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