जाली पाठ्य-पुस्तकों का जखीरा बरामद

punjabkesari.in Tuesday, Nov 20, 2018 - 02:21 PM (IST)

मोहाली(नियामियां): पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड और एन.सी.आर.टी. की जाली पाठ-पुस्तकों का जालंधर से जखीरा बरामद किया गया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव प्रशांत कुमार गोयल (आई.ए.एस) ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से जिला पुलिस जालंधर की मदद के साथ 17 नवम्बर को बोर्ड और दिल्ली स्थित एन.सी.ई.आर..टी. (नैशनल काऊंसिल फॉर एजुकेशन रिसचर्ज एंड टे्रनिंग) की जाली पाठ्य-पुस्तकों का जखीरा जालंधर के बाइंडर की वर्कशाप से बरामद किया गया है।  यह जाली पाठ-पुस्तकें जालंधर के तरुन बुक बाइंडिंग हाऊस, जोकि बलदेव नगर में स्थित है, के गोदाम में से पकड़ी गई हैं। तरुन बुक बाइंडिंग हाऊस बोर्ड के प्रिंटरों की सूची में शामिल नहीं है, जिनके द्वारा बोर्ड की तरफ से पाठ-पुस्तकों की छपाई और सप्लाई का कार्य करवाया जाता है।

पुलिस ने दर्ज की एफ.आई.आर.
बरामद की जाली पाठ-पुस्तकों में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की जमात 9वीं और 10वीं की एक और नया साल, कक्षा 9वीं की सामाजिक शिक्षा (अंग्रेजी) भाग-1 और 2, कक्षा 9वीं और 10वीं की साहित्य माला, कक्षा 9वी और 10वीं की आदि बुक शामिल है। इन पाठ-पुस्तकों की छपाई का ठेका बोर्ड की तरफ से पिछले सालों दौरान जालंधर के कॉस्मिक प्रिंटर, मनूजा प्रिंटर, तानिया प्रिंटर और नौवा पब्लिकेशन को दिया गया था, जोकि अब खत्म हो गया है। हर साल पाठ-पुस्तकों की छपाई के लिए टैंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है। टैंडर अधीन आए प्रिंटरें को बोर्ड की तरफ से कागज मुहैया करवा कर पुस्तकों की छपाई का ठेका दिया जाता है। जालंधर पुलिस की तरफ से थाना रामामंडी में बोर्ड अधिकारियों और कॉस्मिक प्रिंटर, जिनके नाम पर जाली पुस्तक तैयार की जा रही थी, की शिकायत के आधार पर कापीराइट एक्ट 1957 के सैक्शन 63, ट्रेड -माअरक एक्ट 1999 के सैक्शन 74 और एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

bhavita joshi

Recommended News

Related News