ग्राम पंचायतों, समितियों व जिला परिषदों का कार्यकाल 5 वर्ष ही रहेगा : धनपत सिंह

punjabkesari.in Sunday, Oct 16, 2022 - 08:04 PM (IST)

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का कार्यकाल पूर्व की तरह 5 वर्ष ही रहेगा। सोशल मीडिया पर एक फर्जी पत्र फैलाया जा रहा है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 3 वर्ष किए जाने की बात कही गई है। आयोग ने इस संबंध में कोई भी पत्र जारी नहीं किया है, यह पूरी तरह फर्जी सूचना है। 

 


धनपत सिंह ने कहा कि किसी शरारती तत्व ने राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से एक फर्जी पत्र बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस पत्र में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को 3 वर्ष तक का बताया है। धनपत सिंह ने कहा कि आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष ही है। सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद समिति सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तय तारीखों पर होगा। धनपत सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में फर्जी जानकारी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इस संबंध में तत्काल संज्ञान लिया है। इसके साथ-साथ उन्होंने आम जनता से अपील की है कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी सही जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वैबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य://ह्यद्गष्द्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ से लें। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें।

 


पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नामांकन में पुलिस सत्यापन व निवासी प्रमाण पत्र की नहीं कोई आवश्यकता
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए नामांकन कर रहे उम्मीदवारों को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र देनी की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। उम्मीदवार को महज खुद से सत्यापित एक शपथ-पत्र (एफिडैविट) देना होगा, जिसमें अपने से संबंधित सभी पुलिस केस की जानकारी उस शपथ पत्र में देनी होगी। इसी के आधार पर नामांकन भरा जा सकता है। 

 


धनपत सिंह ने कहा कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार को मूल निवासी प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टीफिकेट) देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उम्मीवादर चुनाव लड़ रहा है, सिर्फ उसका नाम संबंधित पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है। धनपत सिंह ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से अपील की कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हिदायतों पर ही विश्वास करें, अन्य अफवाहों पर ध्यान न दें।  

 

      
चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को देना होगा सिर्फ अपने से जुड़ा नो-ड्यूज सर्टीफिकेट:
धनपत सिंह ने कहा कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, उसे सिर्फ अपने से जुड़ा नो-ड्यूज सर्टीफिकेट देना होगा। उस व्यक्ति पर यदि कोई देनदारी नहीं है तो वह चुनाव लड़ सकता है। धनपत सिंह ने कहा कि यह संशय बना हुआ था कि यदि परिवार के किसी सदस्य पर सहकारी बैंक, बिजली विभाग, कृषि लोन की देनदारी है तो उस परिवार का अन्य सदस्य क्या चुनाव लड़ सकता है या नहीं? आयोग ने इस संबंध में अब स्थिति को साफ कर दिया है। 
 


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News Editor

Ajay Chandigarh

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