लिकर वेंड का लाइसैंस रद्द करने की मांग पर प्रशासन को नोटिस

punjabkesari.in Friday, Nov 16, 2018 - 10:52 AM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को एक मामले में नोटिस जारी किया है जिसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को निर्देश देने की मांग की गई है कि सैक्टर-9 में एक लिकर वेंड का जारी लाइसैंस रद्द किया जाए। त्रिशूल वुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका में यह नोटिस जारी हुआ है। इसके डायरैक्टर राम अवतार बतरा की ओर से केस दायर किया गया है। 12 दिसम्बर को केस की अगली सुनवाई होगी। 

याची पक्ष की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि यू.टी. की वर्ष 2018-19 की एक्साइज पॉलिसी के तहत इंपार्टेड फॉरेन लिकर, इंपोर्टेड बीयर, इंपोर्टेड वाइन, इंडियन वाईन व रेडी टू ड्रिंक अल्कोहलिक ब्रिवरेज (20 डिग्री तक प्रूफ स्ट्रेंथ) की बिक्री की डिपार्टमैंटल स्टोर को मंजूरी मिल सकती है, जिसका लिकर को छोड़ अन्य टैक्सेबल प्रोडक्ट्स से न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर बीते वर्ष का 1 करोड़ तक हो और वह स्टोर कम से कम 2 वर्ष से असिस्त्व में हो। वहीं मौजूदा केस में प्रतिवादी लिकर वल्र्ड वैंचर्स (प्रा.) लिमिटेड को एल-10बी लाइसैंस जारी कर दिया गया जो सिर्फ एक लिकर वेंड है। 
 


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Priyanka rana

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