अपनी जगह दूसरे से दिलाया पेपर, दोषी करार

Wednesday, Oct 31, 2018 - 10:13 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : निगम के फायर विंग में फायरमैन की भर्ती के दौरान रिटन पेपर में अपनी जगह किसी और से एग्जाम दिलाने के केस में सी.बी.आई. की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोनीपत के टिंकू को दोषी करार दिया है। अदालत बुधवार को दोषी टिंकू को सजा सुनाएगी।

टिंकू के खिलाफ वर्ष 2010 में आई.पी.सी. की धारा 467, 468, 420, 419 और 471 और 120बी के तहत केस दर्ज किया गया। आठ साल पुराने इस केस में दोषी करार दिए गए युवक टिंकू द्वारा अपनी परीक्षा में पेपर देने के लिए किसी अन्य युवक को भेजा गया था, जिसे अभी तक सी.बी.आई. गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। 
 

Priyanka rana

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