15 हजार की रिश्वत लेने वाले एस्टेट ऑफिस के इंस्पैक्टर को 3 साल कैद

Friday, Dec 06, 2019 - 12:44 PM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): सी.बी.आई. द्वारा 15 हजार की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किए गए एस्टेट ऑफिस के इंस्पैक्टर जगजीत सिंह को सी.बी.आई. की स्पैशल अदालत ने दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सी.बी.आई. ने वर्ष 2013 में सैक्टर-24 निवासी राजिंद्र कुमार की शिकायत पर दोषी के खिलाफ केस दर्ज किया था। 

 

वर्ष 2013 में सी.बी.आई. ने ट्रैप लगाकर पकड़ा था  
केस के अनुसार 20 मार्च, 2013 को राजिंद्र ने बताया था कि वह और उसका पड़ोसी विजय सरकारी कर्मचारी हैं और प्रशासन की तरफ से उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ है। लेकिन इस घर को उन्होंने किसी को किराए पर दिया हुआ था। इस पर एस्टेट ऑफिस ने उन्हें शोकॉज नोटिस जारी कर दिया था। 

 

वर्क इंस्पैक्टर जगजीत ने उन्हें नोटिस से बचाने के लिए राजिंद्र से 30 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी। पहली किश्त 15 हजार रुपए देने के लिए जगजीत ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। सी.बी.आई. ने ट्रैप लगाकर जगजीत को रिश्वत लेते काबू किया था। 

pooja verma

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