15 साल से अधिक पुराने इलैक्ट्रिक/सी.एन.जी. तिपहिया वाहन होंगे बंद

punjabkesari.in Thursday, Jan 23, 2020 - 12:16 PM (IST)

चंडीगढ़ (शर्मा): तंदुरुस्त पंजाब मिशन के तहत वातावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने 15 साल से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों को इलैक्ट्रिक / सी.एन.जी. तिपहिया वाहनों से बदलने को यकीनी बनाने का फैसला किया है। मिशन के डायरैक्टर काहन सिंह पन्नू ने बताया कि यह देखा गया है कि 15 साल से अधिक पुराने तिपहिया वाहन बड़ी संख्या में चल रहे हैं परंतु पंजाब मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 68सी मुताबिक कोई भी तिपहिया वाहन (ऑटोरिक्शा) 15 वर्ष से अधिक समय तक नहीं चलाया जा सकता। 

 

उन्होंने बताया कि पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने जनवरी, 2019 से अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली जिले में नए डीजल/पैट्रोल थ्री-व्हीलरों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगा दी है। पटियाला और बठिंडा जिलों में भी पाबंदी का मामला विचाराधीन है। आगामी मांग के मद्देनजर दोनों जिलों में सी.एन.जी. सप्लाई स्टेशन हाल ही में स्थापित किए गए हैं।

 

उन्होंने कहा कि बड़े शहरों के डिप्टी कमिश्नरों को पुराने तिपहिया वाहन को खत्म करने और मालिकों को गैस/इलैक्ट्रिक तिपहिया वाहन चलाने का मौका देने के लिए कहा गया है। मिशन के तहत तबदीली की सुविधा के लिए, यह प्रस्ताव दिया गया है कि ट्रैफिक विंग के अधिकारियों, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, ट्रांसपोर्ट विभाग और जिले के अग्रणी बैंकों के अफसरों वाली कमेटी डिप्टी कमिश्नर द्वारा गठित की जाएगी। 

 

इसका नेतृत्व जिला प्रशासन का वरिष्ठ अधिकारी करेगा। पुराने तिपहिया वाहनों की बची कीमत बहुत कम है, क्योंकि मियाद पूरी हो चुकी है। बड़ी गैस/इलैक्ट्रिक तिपहिया वाहन कंपनी ने पुराने वाहनों की कीमत 20,000 से 25000 रुपए देने के लिए सहमति जताई है। इन्हें बड़ी भट्टियों के माध्यम से नष्ट किया जाएगा जिससे स्थायी तौर पर सड़कों से दूर किया जा सके।

 

उन्होंने कहा कि सुझाव दिया गया है कि नए गैस/इलैक्ट्रिक तिपहिया वाहन के इच्छुक चालकों को मुद्रा स्कीम या सरकार की अन्य स्कीम अधीन व्यापारिक बैंक से रियायती दर पर कर्ज लेने की सुविधा दी जाए। ऐसे आवेदकों की सुविधा के लिए कैंप भी लगाए जा सकते हैं। मिशन डायरैक्टर ने बताया कि फैसले का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के अंतर्गत करवाई की जाएगी।
 


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pooja verma

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