ड्रंकन ड्राइवर्स ने कोर्ट में कान पकड़ मांगी माफी, सजा हुई माफ
punjabkesari.in Tuesday, Apr 26, 2016 - 08:37 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): होली वाले दिन शराब पीकर गाड़ी चलाने और हुड़दंग करने वालों को पुलिस के नाके के दौरान पकड़ा गया था। पकड़े गए 33 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था कोर्ट ने ड्रंकन ड्राइवर्स पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें 1-1 महीने कैद व 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। लेकिन सजा सुनाने वाले सी.जे.एम. अनुभव शर्मा की ट्रांसफर हो गया। जिसके बाद सोमवार को फैसले के खिलाफ अपील करने वाले 11 में से 10 आफैंडर्स को एडिशनल सैशन जज आर.के. जैन की कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने उनकी शेष सजा माफ कर दी। हालांकि कोर्ट ने उनका जुर्माना बरकरार रखा है और साथ ही 6-6 महीने तक लाइसैंस सस्पैंड करने की सजा भी कायम रहेगी। 11वां आफैंडर कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके चलते उसकी अपील पर सुनवाई नहीं हुई। सी.जे.एम. के फैसले के खिलाफ सैक्टर-26 के एक कालेज के छात्र ने भी अपील दायर कर रखी है, जिसे 6 महीने कैद की सजा हुई थी। उसके केस में अगले महीने सुनवाई है। यू.टी. पुलिस ने होली पर लगाए 9 नाकों पर ड्रंकन ड्राइविंग के 107 चालान काटे थे। इनमें से 71 दोषी कोर्ट में पेश हुए, लेकिन जैसे ही अदालत द्वारा लोगों को जेल भेजे जाने लगा तो वहां से कई लोग भाग खड़े हुए थे।