दहेज हत्या मामला: दोषी पति और ससुर को 4-4 साल कैद

punjabkesari.in Monday, Dec 18, 2017 - 07:48 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप कुमार): दहेज हत्या मामले में जिला अदालत ने मृतका के दोषी पति और ससुर को 4-4 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में कालोनी नंबर-4 के रहने वाले मृतका का पति अखिलेश यादव और उसका पिता राजेंदर शामिल है। औद्योगिक थाना पुलिस ने इन पर मृतका के पिता श्रीयादव की शिकायत पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। घटना 2012 जून की है जब सुमन ने कालोनी नंबर-4 स्थित अपने ससुराल में फंदा लगा लिया था और उसकी मौत हो गई थी।


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