मैरिट के आधार पर मिलेगा डाक्टर्स को एम.डी./एम.एस. में दाखिला

punjabkesari.in Friday, May 25, 2018 - 08:07 AM (IST)

चंडीगढ़ (अर्चना): अब जी.एम.सी.एच.-32 की एम.डी. व एम.एस. सीट्स पर डाक्टर्स को सिर्फ मैरिट पर ही एडमिशन मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जी.एम.सी.एच.-32 को पोस्टग्रैजुएट सीट्स की एडमिशन के लिए शत-प्रतिशत कोटा देने की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट द्वारा सुनाए फैसले के बाद अब पोस्ट ग्रैजुएट सीट्स पर एडमिशन हाईकोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर ही की जाएगी। 

 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद अब कालेज की 125 एम.डी./एम.एस. की सीट्स में से इंस्टीच्युशनल कोटा 25 प्रतिशत, यू.टी. पूल कोटा 25 प्रतिशत जबकि आल इंडिया कोटा 50 प्रतिशत ही रहेगा। जबकि पहले मैडीकल कालेज से एम.बी.बी.एस. करने वाले करीब सभी डाक्टर्स को एम.डी./एम.एस. में सीट्स मिल जाती थी।  

 

मार्च में डा. चाहत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा कर अपील की थी कि उसे यू.टी. पूल कोटा के तहत मैडीकल कालेज की पोस्ट ग्रैजुएट सीट पर एडमिशन दिया जाए। उसकी स्कूली पढ़ाई चंडीगढ़ की है और उसका स्थानीय निवास भी चंडीगढ़ है इसलिए उसे पोस्ट ग्रैजुएट सीट पर एडमिशन मिलना चाहिए। 

 

26 मार्च 2018 को कालेज की तरफ से जारी की गई लिस्ट में डा. चाहत को इस कारण के साथ अयोग्य कहा गया था कि डा. चाहत ने चंडीगढ़ के मैडीकल कालेज से एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई नहीं की थी। चाहत ने चंडीगढ़ से ही 10वीं की पढ़ाई की थी। नीट परीक्षा 2018 में 580 अंक और 91.42 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। डा. चाहत का ऑल इंडिया रैंक 11063 था लेकिन चाहत से कम रैंक वाले मैडीकल स्टूडैंट्स को योग्य स्टूडैंट्स की लिस्ट में डाला गया था। 


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