जिला अदालत में स्टैंडिंग काऊंसिल की कमी के कारण लटके सैंकड़ों मामले

Saturday, Nov 02, 2019 - 10:45 AM (IST)

चंडीगढ़(रमेश) : जिला अदालत में स्टैंडिंग काऊंसिल की कमी होने के कारण सैंकड़ों मामले लटके हुए हैं, जिनकी सुनवाई में देरी हो रही है और लोगों को समय रहते न्याय नहीं मिल पा रहा। 

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई जन याचिका में जल्द सरकारी वकीलों की भर्ती किए जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन के वित्तीय विभाग व जिला अदालत के सैशन जज को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 25 नवम्बर को होगी। 

चंडीगढ़ जिला अदालत की बार काउंसिल की ओर से दाखिल की जनहित याचिका में मांग की गई है कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और असिस्टैंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी की भर्ती की जाए। जिला अदालत में कुल 20 सहायक व उप जिला अटार्नी ही कार्य कर रहे हैं, जो कि कम हैं। याचिका में हर कोर्ट में एक स्टेट काउंसिल की मौजूदगी सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है।

गवाहों को बयान बदलने के लिए मजबूर किया जाता है :
याचिका में बताया गया कि आपराधिक मामलों में जेल में बंद आरोपियों को स्टेट काउंसिल की कमी के कारण लंबे अरसे तक जेल में रहने को मजबूर होना पड़ता है, जो कि उनसे अन्याय है। 

यही नहीं गवाहों को भी लंबे समय तक सुरक्षा के लिए यहां वहां की बगले झांकनी पड़ती हैं व उन्हें बयान बदलने को मजबूर किया जा रहा है। अगर स्टेट काउंसिल होंगे तो गवाहों को भी कोर्ट में गवाही के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जल्द प्रशासन व संबंधित स्टेक होल्डर्स को आदेश जारी कर काउंसिल्स की भर्ती की जाए।
 

Priyanka rana

Advertising