नववर्ष पर डिस्कोथेक और लाउन्ज बारों पर रहेगी PPL की नजर

Friday, Dec 27, 2019 - 10:53 AM (IST)

चंडीगढ़(कुलदीप) : नववर्ष पर अगर कोई क्लब ,रेस्तरां या ओपन स्पेस पर डी.जे. बजाता है तो उसके लिए अब फोनोग्राफिक्स परफार्मेंस लिमिटेड यानि पी.पी.एल. का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अगर लाइसेंस नहीं हुआ तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नए साल के मौके पर पी.पी.एल. की डिस्कोथेक और लाउन्ज बारों पर नजर रहेगी। 

पुलिस ने पी.पी.एल. के कर्मचारी संदीप की शिकायत पर कानूनी राय लेने के बाद बुधवार शाम को सैक्टर-26 में चल रहे क्वीजो डिस्कोथेक में रेड की। इस दौरान यहां जो म्यूजिक बज रहा था। उसके कॉपीराइट पी.पी.एल. के पास थे। जबकि डिस्क बजाने वाले इसे बजाने के संबंध में पी.पी.एल. का लाइसेंस नहीं दिखा पाए। जिसके बाद पुलिस ने क्वीजो डिस्कोथेक व उस कंपनी के डॉयरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके आरोपियों को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। 

शहर के 12 डिस्कोथेक के खिलाफ पी.पी.एल. ने यू.टी. पुलिस को शिकायत दी थी। जिसके बाद अब यू.टी. पुलिस ने डिस्कोथेक पर कार्रवाई शुरू कर दी है और उन पर एफ.आई.आर. दर्ज कर ली है। पी.पी.एल. की तरफ से बाम्बे और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किए है। साथ की कोर्ट के आदेशों की पालना के लिए पुलिस को भी कहा गया था। इसके अलावा चंडीगढ़ के 7 बड़े क्लब और रेस्तरां के खिलाफ पार्टी में पीपीएल से संबंधित म्यूजिक बजाने पर कोर्ट ने स्टे आर्डर भी जारी कर रखे हैं। 

Priyanka rana

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