आधी रात के बाद नहीं चलेंगे डिस्को-क्लब

punjabkesari.in Friday, May 11, 2018 - 12:38 PM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंद्र): डिप्टी कमिश्नर अजीत बालाजी जोशी ने आधी रात के बाद चल रहे क्लब, डिस्को, ढाबा, रैस्टोरैंट्स पर धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत आधी रात से तड़के 4.30 बजे तक इन्हें बंद रखना होगा। इसके अलावा रोड साइड वैंडर भी मध्यरात्रि के बाद काम नहीं कर सकेंगे।

 

यह आदेश अगले 60 दिन के लिए 9 मई 2018 से लेकर 7 जुलाई 2018 तक लागू रहेंगे। इसके अलावा अगले 60 दिनों के लिए यू.टी. लिमिट के अंडर हथियार और शस्त्र रखने पर भी डी.सी. ने रोक लगा दी है। डी.सी. ने कहा कि इन हथियारों का लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शांति भंग करने के साथ ही लोगों की जान के लिए भी खतरा हैं। 

 

यही कारण है कि घातक हथियार, भाले, लाठी, तलवारें, चाकू और आयरन रॉड आदि रखने पर रोक लगा दी है। यह आदेश पुलिस, मिल्ट्री और पैरामिल्ट्री कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे लेकिन यह सभी कर्मी अपनी सॢवस यूनिफार्म में ड्यूटी के दौरान ही हथियारों को साथ रख सकेंगे। 


 

इमीग्रेशन और स्टूडैंट वीजा कंपनियों को पुलिस को देनी होगी जानकारी 
डिप्टी कमिश्नर ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि इमीग्रेशन और स्टूडैंट वीजा कंपनियों के मालिकों को अपना काम शुरू करने से पहले पुलिस को अपने बारे में पूरे जानकारी देनी होगी। 

 

सामने आया है कि ऐसी कंपनियां अपना काम शुरू कर लेती हैं और लोगों को ठगने के बाद चलती बनती हैं और अपना ऑफिस भी बंद कर देती हैं। यही कारण है कि ऐसी सभी कंपनियों को शहर में काम शुरू करने से पहले सैक्टर-9 स्थित पुलिस हैडक्वार्टर की पब्लिक विंडो पर अपने बारे में जानकारी देनी होगी। 

 

किराएदार, नौकर और पेइंग गैस्ट रखने से पहले एरिया एस.एच.ओ. को दी जाए जानकारी 
यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि शहर में कोई भी किराएदार, नौकर और पेइंग गैस्ट को रखने से पहले उसकी पूरी जानकारी एरिया के स्टेशन हाऊस ऑफिसर को दें, ताकि पुलिस के पास उसका पूरा रिकार्ड रह सके। उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि शहर में कहीं भी दुकानों पर आर्मी, पैरामिल्ट्री फोर्सेज और पुलिस से संबंधित कपड़े, यूनिफार्म, स्टीकर और लोगो बेचने से पहले ग्राहक का आई.डी. प्रूफ लेना अनिवार्य होगा। 

 

साइबर कैफे संचालकों को भी दिेए आदेश
डी.सी. ने साइबर कैफे चलाने वालों के लिए भी आदेश जारी किए हैं कि हर विजिटर की एंट्री रजिस्टर में हो, जिसमें उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर और आईडी प्रुफ  होना जरूरी है। कैफे चलाने वालों को सर्वर का रिकॉर्ड कम से कम छह महीने तक रखना होगा। संदिग्ध यूजर की पुलिस में शिकायत दें। होटल, रैस्टोरेंट्स में भी आई.डी. प्रूफ जरूरी किया है।


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