आधी रात के बाद डिस्को, क्लब चलाने पर रोक, धारा 144 लागू

Thursday, Jul 19, 2018 - 02:24 PM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र) : डिप्टी कमिश्नर अजीत बालाजी जोशी ने आधी रात के बाद चल रहे क्लब, डिस्को, ढाबा, रेस्टोरैंट्स पर धारा 144 लागू कर दी है। आधी रात से तड़के 4.30 बजे तक इन्हें बंद रखना होगा। इसके अलावा रोड साइड वैंडर भी आधी रात के बाद काम नहीं कर सकेंगे। आदेश अगले 60 दिन तक के लिए प्रभावी रहेंगे।

इसके अलावा अगले 60 दिन के लिए यू.टी. लिमिट के अंडर हथियार और शस्त्र रखने पर भी डी.सी. ने रोक लगा दी है। डी.सी. ने कहा कि इन हथियारों का लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जोकि शांति भंग करने के साथ ही लोगों की जान के लिए भी खतरा है। 

घातक हथियार, भाले, लाठी, तलवारें, चाकू और आइरन रॉड आदि रखने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये आदेश पुलिस, मिल्ट्री और पैरा मिल्ट्री कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे लेकिन ये सभी कर्मी अपनी सर्विस यूनिफार्म में ड्यूटी के दौरान ही ऐसे हथियारों को साथ रख सकेंगे। 

किराएदार, नौकर, पेइंग गैस्ट रखने से पहले देनी होगी पुलिस को जानकारी :
शहर में कोई भी लोग किराएदार, नौकर और पेइंग गेस्ट को रखने से पहले उसकी पूरी जानकारी एरिया के स्टेशन हाउस ऑफिसर को देनी होगी, ताकि पुलिस के पास उनका पूरा रिकार्ड रह सकें। 

आदेश जारी किए गए हैं कि शहर में कहीं भी दुकानों पर आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस से संबंधित कपड़े, यूनिफार्म, स्टीकर और लोगो बेचने से पहले ग्राहक का आई.डी. प्रूफ लेना अनिवार्य होगा। ऐसा शहर में किसी भी प्रकार की आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर किया गया है। 

साइबर कैफे के इस्तेमाल पर लें पूरी जानकारी :
इसके अलावा शहर में साइबर कैफे चलाने वालों पर भी धारा 144 लागू कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि कोई भी अपराधिक तत्व और टेररिस्ट साइबर कैफों का गलत उपयोग करके माहौल खराब कर सकता है। शहर में काफी संख्या में साइबर कैफे हैं। यहां लोग इंटरनेट यूज करते हैं। 

आदेश में कहा गया है कि कैफे में हर विजिटर की एंट्री रजिस्टर में होनी चाहिए, जिसमें उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर और आई.डी. प्रूफ  होना जरूरी है। कैफे चलाने वालों को एक्टिविटी सर्वर का रिकॉर्ड कम से कम छह महीने तक मेन सर्वर में प्रीजर्व करना होगा। किसी भी संदिग्ध यूजर की पुलिस में शिकायत देनी होगी।

होटल, रेस्टोरैंट्स में आई.डी. प्रूफ जरूरी :
इसके अलावा होटल रेस्टोरैंट्स और गेस्ट हाऊसेज में भी आई.डी. प्रूफ अनिवार्य किया है। बिना आई.डी. के किसी को भी इनमें रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। डी.सी. ने कहा कि कुछ शरारती तत्व छुपने के लिए इनमें शरण ले सकते हैं, जोकि समाज के लिए खतरा है, इसलिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। होटल मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विजिटर्स के लिए एक रजिस्टर मैंटेन करें। 

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