सेवा के दौरान दिव्यांग हुए कर्मियों को भी मिलेगा प्रोमोशन में आरक्षण का लाभ

punjabkesari.in Friday, Aug 29, 2025 - 01:41 AM (IST)

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि सेवा के दौरान दिव्यांगता प्राप्त करने वाले कर्मचारी भी शारीरिक रूप से दिव्यांग कोटे के तहत पदोन्नति (प्रोमोशन) के हकदार होंगे। कोर्ट ने कहा कि यह लाभ केवल उन्हीं तक सीमित नहीं किया जा सकता, जो नियुक्ति के समय ही दिव्यांग श्रेणी में आते हैं।
कोर्ट ने यह फैसला पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक कर्मचारी की याचिका पर सुनाते हुए दिया। कोर्ट ने निगम को आदेश दिया कि याची को सहायक अभियंता (इलैक्ट्रिकल) के पद पर पी.एच. कोटे के तहत उसके जूनियर साथियों की तर्ज पर 16 जुलाई 2023 से पदोन्नति और सभी वित्तीय व सेवा संबंधी लाभ भी दिए जाएं। पूरी प्रक्रिया 8 सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए गए।
याची की ओर से दलील दी थी कि निगम ने 11 मार्च के आदेश के जरिए उनके प्रोमोशन को टाल दिया और कहा कि इस विषय पर अभी सरकार से स्पष्टीकरण लंबित है। निगम ने यह भी कहा कि सेवा के दौरान दिव्यांग हुए कर्मचारी को आरक्षण का लाभ मिलना है या नहीं, इस पर अभी विचार चल रहा है लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि सरकार से कोई भी स्पष्टीकरण विधायी और न्यायिक प्रावधानों को नहीं बदल सकता। 


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News Editor

ashwani

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