हाईकोर्ट ने एफिडैविट के जरिए मांगी डिटेल

punjabkesari.in Saturday, Jul 17, 2021 - 12:53 AM (IST)

चंडीगढ़, (रमेश हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ प्रशासन को अपार्टमैंट एक्ट और फ्लोर वाइज बिल्डिंग प्लान को लेकर विस्तृत जानकारी एफिडैविट के माध्यम से कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। प्रशासन की ओर से गत वर्ष हुई मामले की सुनवाई के समय कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बताया था कि चंडीगढ़ में रैजिडैंस प्रॉपर्टी की फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं हो सकती जबकि याची पक्ष ने कोर्ट के समक्ष सबूत रखे कि चंडीगढ़ में फ्लोर वाइज रजिस्ट्रियां होती रही हैं, जिसके बाद कोर्ट ने विस्तृत जवाब मांगा है।

 


फरवरी 2020 में दी जानकारी को गुमराह करने वाला बताया
सैक्टर-10 की रैजीडैंट वैल्फेयर एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका के माध्यम से कोर्ट से मांग की गई है कि चंडीगढ़ में देश के अन्य स्थानों की तरह फ्लोर वाइज बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल दी जाए ताकि जमीन का मालिक फ्लोर वाइज अपार्टमैंट बेच सकें। याची पक्ष ने प्रशासन के फरवरी 2020 में दिए जवाब को गुमराह करने वाला बताया। जिसमें प्रशासन ने कहा था कि चंडीगढ़ में फ्लोर वाइज बिल्डिंग प्लान को कभी भी अप्रूवल नहीं दी गई। याची पक्ष ने ऐसे कई मामलों के सबूत कोर्ट को दिखाए, जिसमें फ्लोर वाइज बिल्डिंग प्लान को अप्रूवल दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट से वापस हाईकोर्ट में सुनवाई को भेजा गया है।

 

जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मई 2021 में आदेश दिए थे कि मामले का 4 माह में निपटारा किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि चंडीगढ़ में फ्लोर वाइज 3 मंजिल अपार्टमैंट बनाने की मंजूरी दी जा सकती है कि नहीं। प्रशासन को अगली सुनवाई पर विस्तृत जानकारी कोर्ट को देनी होगी जो कि 22 जुलाई को होनी है।


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News Editor

ashwani

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