7 साल पहले दिए आदेशों के बावजूद नयागांव में क्यों नहीं हुआ STP प्लांट लगाने का काम?

punjabkesari.in Wednesday, Mar 13, 2019 - 10:41 AM (IST)

चंडीगढ़ (रमेश) : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 वर्ष पहले पंजाब सरकार व लोकल बॉडी डिपार्टमैंट को दिशा निर्देश जारी करते हुए नयागांव में सीवरेज लाइन बिछाने और एस.टी.पी. प्लांट लगाने को कहा था, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। 

 

कोर्ट के समक्ष मंगलवार को लोकल बॉडी डिपार्टमैंट के प्रिंसिपल सचिव को काम में हुई देरी के लिए माफी मांगनी पड़ी। साथ ही कोर्ट को बताया गया कि उक्त काम का प्रोसैस शुरू कर दिया गया है। 

 

सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया है कि 2012 में लागत करीब 43 करोड़ बताई गई थी, जबकि अब वह लागत 73 करोड़ तक पहुंच गई है, जिस पर कोर्ट ने सरकार की उदासीनता पर कड़ी फटकार लगाई थी और टिप्पणी की थी कि कीमत 30 करोड़ बढ़ गई है, जिसकी भरपाई कौन करेगा। 

 

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील सुनने के बाद  लोकल बॉडी डिपार्टमैंट के प्रिंसिपल सचिव को हाईकोर्ट में एफिडैविट के जरिये स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था जोकि मंगलवार को सुनवाई के दौरान दाखिल कर दी गई। कोर्ट की फटकार के बाद दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर 4 अप्रैल को सुनवाई होगी।

 

अधिग्रहण के लिए प्रोसैस शुरू कर दिया
प्रिंसिपल सचिव ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि मोहाली के डी.सी. व खरड़ के एस.डी.एम. ने एस.टी.पी. प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रोसैस शुरू कर दिया है। 

 

उन्होंने कोर्ट को बताया कि एस.टी.पी. की निर्धारित की गई जमीन के अधिग्रहण को लेकर मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया था, इसलिए एस.टी.पी. लगाने में देरी हो रही है।

 

7 वर्ष पहले भी यही कहा था
2012 में हाईकोर्ट के समक्ष प्रिंसिपल सचिव वेणु प्रसाद ने कहा था कि जमीन अधिग्रहण और उसके चयन के चलते कुछ देरी हुई है कि नयागांव के मास्टरप्लान में आने के बावजूद यहां सीवरेज सिस्टम नहीं है न ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ही स्थापित हो पाया है। 

 

उन्होंने कहा था कि मोहाली के डी.सी. व खरड़ के एस.डी.एम. सहित नयागांव नगर परिषद् को जमीन अधिग्रहण कर जल्द सीवरेज सिस्टम व एसटीपी प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। 

 

उक्त जवाब के बाद कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करते हुए मामले का निपटारा कर दिया था, लेकिन 7 वर्ष तक नयागांव में न तो सीवरेज डाला गया न ही सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट ही लगाया गया, जिसके चलते लोग दोबारा हाईकोर्ट की शरण में आए हैं, जिन्होंने पिछली सुनवाई पर कोर्ट को वास्तविकता से परिचित करवाते हुए एस.टी.पी. लगवाने की गुहार की थी। 


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pooja verma

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