डेरा मुखी के 6 कमांडोज के खिलाफ कोर्ट में चलेगा ट्रायल

punjabkesari.in Friday, Sep 21, 2018 - 08:36 AM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): पंचकूला में डेरा हिंसा मामले में चंडीगढ़ में जबरन घुसने की कोशिश करने वाले डेरामुखी के 6 सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ पुलिस ने जिला अदालत में चालान पेश किया था। लेकिन आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए डी.सी. अजीत बालाजी जोशी से अनुमति ली जानी जरूरी थी। डी.सी. द्वारा ट्रायल चलाए जाने संबंधी अनुमति दिए जाने के बाद अब केस में आरोपियों के खिलाफ केस का ट्रायल चलाया जाएगा। उस समय डी.सी. अजीत बालाजी जोशी द्वारा आदेश जारी किए थे। आरोपियों ने आई.पी.सी. की धारा-188 की उल्लंघना की थी। 

पुलिस ने घटना के 76 दिन बाद इन छह सुरक्षाकर्मियों धर्मेंद्र, अनूप, मनिंदर सिंह, कृष्णपाल, सुखिवंदर और रंजीत के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 147, 148, 149, 188, 120बी और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत चालान पेश किया गया था। इन सभी को मनीमाजरा पुलिस ने 25 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किया था। चालान में पुलिस ने 13 लोगों को गवाह बनाए थे, जिनमें इस केस की जांच कर रहे पुलिस अफसरों, सिरसा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के ऑफिशिल्स और आर्म्स डिपार्टमैंट संगरूर के ऑफिशिल्स शामिल हैं। 


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bhavita joshi

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