यू.पी.एस.सी. नियमों से भर्ती, पे स्केल और सेवानिवृत्ति में पंजाब सर्विस रूल्स का पालन

punjabkesari.in Monday, Jan 24, 2022 - 03:09 PM (IST)

चंडीगढ़,(आशीष): शहर के डिग्री कालेजों में कार्यरत तीन हजार टीचिंग स्टाफ पर सैंट्रल सर्विस रूल्स लागू होंगे या पंजाब सर्विस रूल्स, यह जबाव 25 जनवरी तक प्रशासन के सलाहकार धर्मपाल मिनिस्ट्री आफ अफेयर को देंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष, 2018 में चंडीगढ़ गवर्नमैंट कालेज टीचर एसोसिएशन ने मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर में चंडीगढ़ के सर्विस रूल्स के खिलाफ अपील की थी।  जिस पर सुनवाई करते हुए 10 जनवरी को एम.एच.ए. ने चंडीगढ़ प्रशासन के एडवाइजर से 25 जनवरी तक सर्विस रूल्स पर जबाव मांगा था। 

 


शहर के डिग्री कालेज में टीचिंग स्टाफ को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन  के नियमों के अनुसार भर्ती किया जाता है। एक बार भर्ती के नियम पूरे होने के बाद टीचिंग स्टाफ पर पंजाब सर्विस रूल्स जनवरी 1992 को लागू कर दिया जाता है। जिसमें स्टाफ को तीन साल तक कांट्रैक्ट पर काम करना होता है। रैगुलर होने के बाद यू.पी.एस.सी. नियमों का उल्लंघन करके पंजाब सर्विस रूल्स के अनुसार वेतन दिया जाता है। यू.पी.एस.सी. से भर्ती के बाद सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है, जबकि पंजाब सर्विस रूल्स के अनुसार चंडीगढ़ के टीचिंग स्टाफ को 60 वर्ष की आयु में विदाई दी जा रही है।

 

 

जनवरी, 1992 के बाद तीन बार केंद्र कर चुका है सर्विस नियमों में संशोधन
केंद्र सरकार समय-समय पर सर्विस रूल्स को संशोधित करती है। 13 जनवरी, 1992 को केंद्र ने नियम बनाए जिसे पंजाब सरकार ने वेतन बढ़ोतरी के साथ लागू किया। चंडीगढ़ स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, जिसके चलते उस समय प्रशासन ने केंद्र के नियमों को मानने के बजाय पंजाब सर्विस रूल्स को अडोप्ट कर लिया। 1998 में केंद्र सरकार ने दूसरी, वर्ष 2010 में तीसरी और वर्ष 2016 में चौथी बार सर्विस नियमों में केंद्र सरकार ने संशोधन किया लेकिन चंडीगढ़ भर्ती नियम यू.पी.एस.सी. और नौकरी में ज्वाइन होने के बाद पंजाब सर्विस रूल्स 1992 को अडोप्ट कर रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन के इसी रवैए के चलते पहले सी.जी.सी.टी.ए. और उसके बाद शहर के टैक्नीकल कालेज से ऑल इंडिया काऊंसिल फॉर टैक्नीकल एजुकेशन ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और एम.एच.ए. की शरण ली।

 

 

टीचर्स के हक में आया है फैसला
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ए.आई.सी.सी.टी. मामले में फैसला टीचर्स के पक्ष में दिया। चंडीगढ़ प्रशासन हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन फैसला फिर से टीचर्स के हक में था। उसी तर्ज में अब एम.एच.ए. ने प्रशासन के सलाहकार से सी.जी.सी.टी.ए. मामले पर जबाव मांगा है।
 


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News Editor

Ajay Chandigarh

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