आरोपी दादी-पोते को कोर्ट ने सुनाई दो-दो साल कैद की सजा

punjabkesari.in Saturday, Feb 23, 2019 - 11:51 AM (IST)

मोहाली(कुलदीप): यहां की एक अदालत ने पुलिस स्टेशन लालड़ू में एक नाबालिग लड़की को अगवा करने तथा रेप जैसे आरोपों तहत दर्ज एक केस की सुनवाई करते हुए दादी पोते को दो दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दादी का नाम कौड़ी जबकि पोते का नाम साबर अली उर्फ सिंमू निवासी गांव दप्पर बताया जाता है। 

जानकारी अनुसार पुलिस स्टेशन लालडू में 18 मार्च 2017 को एक नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर उक्त आरोपियों खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 363, 370, 372, 376, 120बी के तहत केस दर्ज किया गया था। बाद में इस केस में धारा 506 तथा 201 को भी शामिल किया गया था। आरोपी साबर अली पर आरोप था कि उसने स्कूल गई नाबालिग लड़की को अगवा करके उसे रात भर रखा और उसके साथ रेप किया था। इस केस की सुनवाई मोहाली अदालत में चल रही थी। 


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bhavita joshi

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