हत्या के प्रयास मामले में 3 को 7-7 साल कैद

punjabkesari.in Monday, Jan 24, 2022 - 09:34 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप): हत्या के प्रयास और आम्र्स एक्ट से संबंधित केस में जिला अदालत ने गगनदीप, मुनीष और परिक्षित को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने तीनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने गगनदीप और मुनीष को हत्या के प्रयास और आम्र्स एक्ट के  तहत दोषी पाया है और दोनों पर 60-60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि परिक्षित को हत्या के प्रयास के तहत दोषी पाते हुए उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं इससे पहले तीनों की तरफ से अदालत में सजा कम करने को लेकर उनके वकीलों की तरफ से दलील दी गई, लेकिन अदालत ने दलील को खारिज करते हुए कहा कि हत्या का प्रयास और गैर कानून हथियार अपने पास रखने जैसे संगीन जुर्म में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। सैक्टर-26 थाना पुलिस ने वर्ष, 2016 में दोषियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 


थाना पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकत्र्ता ने बताया था कि वह सैक्टर-26 स्थित एक जिम में बतौर कोच काम करता है। वारदात वाली सुबह वह जिम में पहुंचा ही था इतने में गगनदीप अपने साथ मुनीष और परिक्षित को लेकर जिम में आया और इस समय उनके पास असला भी था। वहां पहुंच कर तीनों उसके साथ बहस करने लग गए और कहने लगे तुझे और तेरे दोस्त को देख लेंगे। इतना कहते ही उन्होंने पिस्टल निकाल कर उस पर गोली चला दी। गोली उसके पेट में लगी। गोली चलने की आवाजें सुनकर जिम में मौजूद लोग और आसपास के लोग वहां एकत्र होने लगे।

 

इसी दौरान उक्त तीनों मौके से फरार हो गए। लहुलुहान हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया था, जबकि वारदात की सूचना पाते ही सैक्टर-26 थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर ही केस दर्ज किया था। 
 


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News Editor

Vikash thakur

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