बच्चों के यौन शोषण के मामले में जुल्फिकार के वकील ने उठाए सवाल

Friday, Oct 09, 2015 - 08:19 PM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): नाबालिग बच्चों से कुकर्म के आरोपी थियेटर एज एनजीओ के संचालक और डायरेक्टर जुल्फिकार खान के खिलाफ शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आरोप तय नहीं हो सके। उनकी ओर से पेश हुए उनके वकील ने पुलिस की ओर से पेश चालान पर सवाल उठाए। बचाव पक्ष की ओर से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में दायर अर्जी में कहा गया है कि चालान में बतौर सबूत फोटोग्राफ्स की फोटो कॉपी लगाई गई है। इसके अलावा चालान में एक सीडी का जिक्र किया गया है। बचाव पक्ष ने सीडी और ओरिजनल फोटोग्राफ्स पेश करने की अपील की है। कहा गया है कि इनके बिना जुल्फिकार के खिलाफ आरोप तय करने का आधार नहीं है। उन्होंने कोर्ट के माध्यम से पुलिस को असली फोटोग्राफ्स और सीडी पेश करने को कहा है। बचाव पक्ष की दलील पर कोर्ट ने सेक्टर-11 थाना पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी। पुलिस के ओरिजनल दस्तावेज और फोटो पेश करने के बाद जुल्फिकार के खिलाफ आरोप तय हो जाएंगे। जिसके बाद मुकद्दमा शुरु होगा। 
 

इससे पहले 8 सितंबर को सेक्टर-11 थाना पुलिस ने जुल्फिकार के खिलाफ चालान पेश किया था। इसमें पुलिस ने खुलासा किया था कि आरोपी बच्चों से वर्ष 2002 से कुकर्म कर रहा था। पुलिस ने जुल्फिकार के खिलाफ अप्राकृतिक यौन शोषण, अश्लील कृत्य, धमकाने व पोक्सो एक्ट की धारा 8 व 15 के तहत चालान दर्ज किया था। चालान में पांच पीड़ित बच्चों को शिकायतकर्ता बनाया है। उनके बयान, मेडिकल रिपोर्ट, कोर्ट में दिए गए उनके बयान, उनकी उम्र, जुल्फिकार के अश्लील कृत्यों की कुछ तस्वीरें बतौर सबूत पेश की हैं। वहीं पुलिस ने केस में 34 गवाह बनाए हैं। इनमें जांचकर्ता पुलिसकर्मियों के अलावा पीड़ित नाबालिगों का मेडिकल करने वाले डॉक्टर, बच्चों के अदालत में हुए मजिस्ट्रेट बयान समेत केस से जुड़े अन्य गवाह शामिल हैं।  

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