सेलवेल मीडिया से बकाया वसूलने की तैयारी कर रहा निगम

Friday, Oct 06, 2017 - 10:34 AM (IST)

चंडीगढ़ (राय): नगर निगम सेलवेल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से विज्ञापन शुल्क के रूप में 16,51,53,694 रुपए की बकाया राशि निकलवाने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार निगम अब बकाया राशि पर बनता ब्याज भी राशि के साथ जोड़ेगा जिस बारे निगम इसके मूल्यांकन में लगा हुआ है। कंपनी ने लंबे समय से इसकी भरपाई नहीं की है। इससे पूर्व गत जनवरी माह में नगर निगम आयुक्त ने उक्त कंपनी की प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट को भी पत्र लिखा था।  जिला मैजिस्ट्रेट को भेजे पत्र में निगायुक्त ने चंडीगढ़ में लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम के 1887 की धारा 98 के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी। 

 

यह राशि उन 14 ठेकों की है जो निगम ने दिल्ली की सेलवेल कंपनी को शहर के 98 सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव के लिए दिए थे। उन्हें दिए गए ठेकों में सार्वजनिक शौचालय और उनकी कनैक्ट मार्ग की दीवारों पर  उन्हें विज्ञापन लगाने की अनुमति दी गई थी। निगम ने वर्षों तक उनसे चंडीगढ़ एडवर्टाइजमैंट कंट्रोल एक्ट के तहत इसका शुल्क ही नहीं लिया। वर्ष 2014 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बाद निगम को उक्त कंपनी से इस राशि की भरपाई न होने के संबंध में पूछा था व इसे वसूलने के आदेश दिए थे।


 

पैसे वसूलने के नहीं किए गंभीर प्रयास
चंडीगढ़ नगर निगम से जुड़े चर्चित सार्वजनिक शौचालयों के घपले में सी.बी.आई. द्वारा चार्जशीट फाइल किए जाने के बाद यह स्पष्ट हुआ था कि सार्वजनिक शौचालयों की देखरेख में कथित घपला करने वाली सेलवेल मीडिया सर्विसिस को निगम ने न तो ब्लैकलिस्ट किया व न ही उससे निगम के लगभग 13.66 करोड़ रुपए लेने के गंभीर प्रयास किए। उसे केवल नोटिस भेज कर अधिकारी इत्मिनान से बैठे रहे। स्पैशल कोर्ट में दायर चार्जशीट में  सी.बी.आई. ने निगम के पूर्व अधिशासी अभियंता रमेश चंद्र दीवान, सेलवेल मीडिया सर्विसिस के निदेशक जिम्मी सुब्बावाला, सेलवेल मीडिया के जनरल मैनेजर बिश्वदीप दत्ता, आऊटडोर कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरैक्टर मयसा गणेश समेत दोनों कंपनियों सेलवेल मीडिया सर्विसेज तथा आऊटडोर कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया था। 

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