कांट्रैक्ट जे.बी.टी. की याचिका पर एजुकेशन अधिकारियों को कैट ने जारी किया अवमानना नोटिस

Saturday, Feb 23, 2019 - 11:01 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप): 141 कांट्रैक्ट जे.बी.टी. टीचर्स की याचिका पर कैट ने सैक्रेटरी एजुकेशन, डायरैक्टर स्कूल एजुकेशन, डिस्ट्रिक्टि एजुकेशन ऑफिसर को अवमानना नोटिस जारी किया है। कैट ने पिछले साल इन टीचर्स की याचिका पर फैसला सुनाते हुए एजुकेशन डिपार्टमैंट को डी.ए. जारी करने के निर्देश दिए थे। अब सात महीने बाद भी एजुकेशन डिपार्टमैंट ने कैट के ऑर्डर को नहीं माना, इसलिए कैट ने प्रशासन के अफसरों को अवमानना नोटिस जारी कर दिया। 

टीचर्स के वकील रनजीवन सिंह ने बताया कि पिछले साल शहर के अलग-अलग स्कूलों में काम कर रहे 152 कांट्रैक्ट जे.बी.टी. टीचर्स ने कैट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कैट से प्रशासन के 10 फरवरी, 2016 के ऑर्डर को खारिज करने की मांग की थी, जिसमें प्रशासन ने इन टीचर्स के डी.ए. की मांग को रिजैक्ट किया था। 

एजुकेशन डिपार्टमैंट ने 10 फरवरी, 2016 को ऑर्डर जारी किए था जिसमें कहा कि इन टीचर्स को डी.ए. नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये बैनीफिट सिर्फ रेगुलर टीचर्स के लिए है। इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर एडवोकेट रनजीवन सिंह ने कैट में कहा था कि कांट्रैक्ट पर काम कर रहे टीचर्स भी बेसिक पे प्लस डी.ए. के लिए योग्य हैं। 

इसके लिए उन्होंने कुछ जजमैंट्स का भी हवाला दिया था। पिछले साल 16 जुलाई को कैट ने इन टीचर्स की याचिका को सही ठहराते हुए एजुकेशन डिपार्टमैंट के 10 फरवरी 2016 के आदेश को खारिज कर दिया था। कैट ने इन सभी टीचर्स को डी.ए. दिए जाने के निर्देश दिए थे। 

bhavita joshi

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