उपभोक्ता फोरम का फैसला न मानने पर यूके होम्स दोषी करार

Wednesday, Nov 25, 2015 - 07:47 PM (IST)

चंडीगढ़ : उपभोक्ता फोरम उपभोक्ता की भलाई के लिए स्थापित की गए है । उपभोक्ता अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी की शिकायत यहाँ कर सकती है । यही नहीं उपभोक्ता फोरम का फैसला न मानने पर दोषी को सजा भी भुकतनी पड़ सकती है । ऐसा ही चंडीगढ़ के एक केस में हुआ । उपभोक्ता फोरम के फैसले न मानने पर यूके होम्स के दो डायरेक्टर अमरजीत सिंह और उदयराज सिंह बराड़ को दोषी करार दिया है। 

 
फोरम ने दोनों को तीन-तीन साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 के अध्यक्ष राजन देवान और सदस्य जसविंदर सिंह सिद्धू ने सुनवाई के बाद दिया है।
 
उपभोक्ता फोरम ने 24 जून 2015 को शिकायतकर्ता निर्मल वर्मा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यूके होम्स को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता को 4 लाख 21 हजार 875 रुपये वापस करे। साथ ही 25 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना के लिए अदा करे। उपभोक्ता फोरम ने सात हजार रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करने का निर्देश दिया था, जिसका यूके होम्स ने पालन नहीं किया।
 
वहीं दूसरे मामले में उपभोक्ता फोरम ने जगदीश लाल वर्मा की शिकायत पर 24 अप्रैल 2015 को यूके होम्स को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता को छह लाख रुपये वापस करे। फोरम ने 25 हजार मुआवजा और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया था। इसे भी यूके होम्स ने लागू नहीं किया। इस संबंध में कई बार उनके विभिन्न एड्रेस पर नोटिस भी भेजे गए, लेकिन नोटिस वापस आ गए।
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