उपभोक्ता आयोग ने ठुकराई चंडीगढ़ प्रशासन की अपील

Sunday, Jun 03, 2018 - 09:37 AM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंद्र): राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त सचिव और यू.टी. के एस्टेट ऑफिसर की अपील सुनवाई के दौरान ठुकरा दी है। दोनों प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में फैसले के खिलाफ  आयोग में अपील की थी। 

 

शिकायतकर्ता  गुरदास सिंह वालिया निवासी सैक्टर-42बी ने प्रशासन के वित्त सचिव और यू.टी. के एस्टेट ऑफिसर के खिलाफ  उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 17 जनवरी 2018 को फैसला सुनाया था। 

 

फोरम ने कहा था कि फाइनैंस सैक्रेटरी और एस्टेट ऑफिसर जरूरी कन्वर्जन फीस लेकर सैक्टर-42बी स्थित  प्लाट नंबर 1544 को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदले और मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए 50 हजार मुआवजा और 10 हजार मुकदमा खर्च भी अदा करे। आदेश की प्रति मिलने के एक माह के अंदर निर्देशों की पालना करने के निर्देश दिए गए थे। 

 

यह था मामला
शिकायतकर्ता  गुरदास वालिया ने 10 जनवरी, 2013 को कन्वर्जन फीस के 12 हजार रुपए का बैंक ड्राफ्ट और आवश्यक दस्तावेज के साथ एस्टेट ऑफिसर को सैक्टर-42बी स्थित प्लाट नंबर 1544 को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने के लिए जमा करवाए थे लेकिन 11 महीनों तक कुछ नहीं हुआ। 

 

इसके बाद 17 दिसम्बर, 2013 को डिमांड ड्राफ्ट यह कहकर लौटा दिया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला किया है कि अब लीज होल्ड से फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा। इस संबंध में शिकायतकत्र्ता ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। दोनों पक्षों ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की थी।

Punjab Kesari

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