पंजाब पुलिस ने शौर्य चक्र अवॉर्डी बलविंद्र कत्ल कांड के मुख्य आरोपी को 2 साथियों समेत किया गिरफ्तार

punjabkesari.in Tuesday, Aug 09, 2022 - 08:27 PM (IST)

चंडीगढ़,(रमनजीत सिंह): शौर्य चक्र अवॉर्डी बलविंद्र सिंह संधू के सनसनीखेज कत्ल केस में पंजाब पुलिस ने मंगलवार को तरनतारन से मुख्य आरोपी गुरविंद्र सिंह उर्फ बाबा उर्फ राजा को 2 साथियों संदीप सिंह उर्फ काला निवासी अमृतसर और गुरप्रीत सिंह उर्फ रंधावा समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इनसे 1 हैंड ग्रेनेड, 1 आर.डी.एक्स.-आई.ई.डी., मैगजीन और 13 कारतूस समेत .30 बोर की 2 पिस्तौल, 635 ग्राम हैरोइन, 100 ग्राम अफीम, 36.90 लाख रुपए की ड्रग मनी और एक मित्सुबिशी लैंसर कार भी बरामद की है। 

 


डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि आरोपी गुरविंद्र सिंह उर्फ बाबा को राष्ट्रीय जांच एजैंसी (एन.आई.ए.) की तरफ से भगौड़ा घोषित किया गया है। उसने शूटरों को हथियार देकर बलविंद्र सिंह संधू की हत्या में अहम भूमिका निभाई थी। जांच से पता लगा है कि गुरविंद्र बाबा नामी गैंगस्टरों सुखप्रीत सिंह उर्फ हैरी च_ा और सुखमीत पाल सिंह उर्फ सुख भिखारीवाला, जो शौर्य चक्र अवॉर्डी बलविंद्र सिंह के कत्ल केस के मुख्य संदिग्ध है, का नजदीकी साथी है। प्राथमिक जांच से पता लगा है कि बरामद किए गए विस्फोटक, हथियार और गोला बारूद का प्रयोग आजादी दिवस के मौके पर पंजाब में शांति और सद्भावना को भंग करने और दहशत पैदा करने के लिए किया जाना था।

 


आई.जी. फिरोजपुर रेंज जसकरन सिंह ने एस.एस.पी. तरनतारन रणजीत सिंह ढिल्लों की मौजूदगी में एक प्रैस कांफ्रैंस को संबोधन करते हुए बताया कि यह जानकारी मिलने पर कि गुरविंद्र बाबा अपने साथी संदीप के साथ खडूर साहिब को जा रहा है, तरनतारन पुलिस पार्टी ने सफेद रंग की लांसर कार को रोक कर उनको काबू कर लिया। उन्होंने बताया कि कार में से लोडिड मैगजीनों समेत 2 पिस्तौल, 635 ग्राम हेरोइन, 100 ग्राम अफीम और 3.90 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है।
 

 

पाकिस्तान से ड्रोन से आए हथियार
आई.जी. जसकरन सिंह ने बताया कि गुरविंद्र बाबा की तरफ से किए गए खुलासों के बाद, पुलिस ने बटाला पुलिस जिला के क्षेत्र में स्थित टिकाने से 1 हैंड ग्रेनेड, 1 आर.डी.एक्स.-आई.ई.डी. और 33 लाख रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि बरामद किए गए विस्फोटक, हथियार और नशीले पदार्थों की पाकिस्तान से ड्रोन के द्वारा तस्करी की गई थी। एस.एस.पी. तरनतारन रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि इस संबंधी थाना वैरोवाल में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धाराओं 18, 21, 25 और 29, हथियार एक्ट की धाराओं 25 (6) और 25 (7), विस्फोटक पदार्थ एक्ट की धाराओं 4 और 5 और एयरक्राफ्ट एक्ट की धारा 10, 11 और 12 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इन गिरफ्तारियों से सरहद पार से तस्करी के और खुलासे होने की संभावना है और इस संबंधी आगे जांच जारी है।


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News Editor

Ajay Chandigarh

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