शैड अलॉटमैंट घोटाला: कांग्रेसी पार्षद बबला को डेढ़ साल कैद

Wednesday, Apr 04, 2018 - 08:42 AM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): शैड अलॉटमैंट घोटाले में दोषी कांग्रेसी पार्षद दविंदर सिंह बबला को चंडीगढ़ की जिला अदालत ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ अदालत ने बबला पर 35 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। मामले में पहले प्रोबेशन पर छूटे बबला को अभियोजन पक्ष के अपील केस में अदालत ने हाल ही में दोषी करार दिया था। 

 

बबला के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने वर्ष 2009 में धोखाधड़ी व जालसाजी की धाराओं में यह केस दर्ज किया गया था। पूर्व में अदालत ने बबला को जुलाई, 2014 में दोषी करार देने के बावजूद अच्छे आचरण की गारंटी (प्रोबेशन) पर 50 हजार के बेल बांड पर छोड़ दिया था। 

 

एक ओर जहां बबला ने खुद को दोषी करार दिए जाने के खिलाफ सैशंस कोर्ट में अपील दायर की थी, वहीं अभियोजन पक्ष ने उन्हें निचली कोर्ट द्वारा प्रोबेशन का लाभ दिए जाने के खिलाफ अपील की थी। हालांकि बबला की अपील अदालत ने खारिज कर दी थी मगर अभियोजन पक्ष की अपील को मंजूर करते हुए सैशंस कोर्ट ने बबला को दोषी करार दिया है।


 

कहा-फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता
कड़े सुरक्षा इंतजामों में दविंदर बबला को कोर्ट रूम के लाया गया। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए बबला ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मौजूद सर्मथकों का धन्यवाद किया।  

 

यह है मामला
सैक्टर-26 सब्जी मंडी के दुकानदार सूरज प्रकाश आहूजा ने 19 अगस्त, 2009 को पुलिस में मामला दर्ज कराया था। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने कहा था कि 24 जुलाई को हुई शैड अलॉटमैंट नीलामी में बबला ने अनियमितताएं बरतते हुए अपने कुछ खास लोगों को अलग से शैड अलॉट कर दिए थे। 

 

नियमों के तहत कुल 59 लोगों को शैड अलॉट होने थे, लेकिन जाली कागजात के आधार पर मार्कीट कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन दविंदर सिंह बबला ने 59 की जगह 69 लोगों को शैड अलॉट कर दिए। शिकायत के आधार पर सैक्टर-26 थाना पुलिस में बबला के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था। 


 

भावुक हो गए बबला 
सजा सुनाए जाने से पहले कोर्ट रूम के बाहर कई कांग्रेसी नेता और समर्थक जुटने शुरू हो गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा, सुभाष चावला, हरमोहिंदर सिंह लक्की व भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। यहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। फैसला सुनाए जाने के बाद बबला ने अदालत से परिवार और दोनों बेटों से कोर्ट रूम में ही बात करने की इजाजत मांगी। 

 

अदालत से मंजूरी मिलने के बाद बबला ने दोनों बेटों से कोर्ट रूम में ही बात की। इस दौरान बबला भावुक हो गए, जिस पर उनके बेटे उन्हें ढांढस बंधाते रहे। इसके बाद एक-एक कर कांग्रेसी समर्थकों ने उनसे कोर्ट रूम में ही आकर उनसे मुलाकात की।      

Punjab Kesari

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