ट्राईसिटी में निकोटीन, फ्लेवर्स और हुक्का तम्बाकू की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

Thursday, Feb 27, 2020 - 12:47 PM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निकोटिन, इसमें प्रयोग होने वाले कैमिकल्स और हुक्का तम्बाकू की हो रही बिक्री को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया था, जिन्होंने कोर्ट में एफिडैविट दाखिल कर जानकारी दी है कि निकोटिन, उसमें इस्तेमाल होने वाले कैमिकल्स व हुक्का तम्बाकू की बिक्री पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। 

 

भविष्य में उक्त नशीले पदार्थों की बिक्री न हो, इसके लिए स्थाई रूप से मॉनीटरिंग टास्क फोर्स गठित कर दी गई है, जो कि समय-समय पर जांच करेगी और नियमों का उल्लंघन कर निकोटीन और हुक्का तम्बाकू की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

 

कई हुक्का बार हो चुके हैं सील, फिर भी चलन जारी 
ट्राईसिटी में हुक्का बार के चलन और वहां हुक्का तम्बाकू व अन्य फ्लेवर्स के इस्तेमाल को लेकर कई बार रेड्स भी की गई थीं और कई हुक्का बार सील भी किए गए थे। कई बड़ी दुकानों पर भी रेड्स कर हुक्के व फ्लेवर्स जब्त कर कार्रवाई की गई थी लेकिन बावजूद इसके हुक्का कल्चर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बॄनग ब्रेन सोसायटी चंडीगढ़ की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 

 

जिसके साथ हुक्का तम्बाकू व निकोटीन की हो रही अवैध बिक्री के सबूत भी लगाए गए थे। याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि स्वास्थ्य विभाग व पुलिस को कड़े आदेश जारी किए जाएं, ताकि नौजवान पीढ़ी को हुक्का व निकोटीन के चंगुल से निकाला जा सके। 

 

पी.जी. में फैशन है हुक्का
याचिका में कहा गया कि चंडीगढ़ में पी.जी. कल्चर चरम पर है। पी.जी. में हुक्का व फ्लेवर का सेवन शान माना जाता है। यहां युवतियां भी हुक्के के कश लगाती देखी जा सकती हैं। हुक्का तम्बाकू, निकोटीन व हुक्का फ्लेवर की होम डिलीवरी भी हो रही है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब व हरियाणा सरकार के हुक्का तम्बाकू व निकोटीन की बिक्री पर प्रतिबंध के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। 

pooja verma

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