ट्रक की टक्कर से गई थी इनकम टैक्स इंस्पैक्टर की जान, परिवार को 74 लाख रुपए मुआवजा

Thursday, Mar 14, 2019 - 01:14 PM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : सड़क हादसे में जान गंवाने वाले इनकम टैक्स इंस्पैक्टर सुशील के परिवार के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 73,98,376 रुपए मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने ट्रक चालक, ट्रक मालिक और निजी इंश्योरैंस कंपनी को संयुक्त रूप से मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। वर्ष 2018 में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सुशील के परिजनों ने ट्रिब्यूनल में क्लेम याचिका दायर करते हुए 2 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की थी। काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया था

दायर याचिका में कहा गया था कि 10 सितम्बर, 2018 की शाम को सुशील मोटरसाइकिल पर चंडीगढ़ से डेराबस्सी जा रहा था। जैसे ही वह चंडीगढ़-डेराबस्सी रोड पर स्थित कोहीनूर ढाबे के पास पहुंचा तो पीछे से ट्रक ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। ड्राइवर सुशील को सड़क पर काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। ट्रिब्यूनल मेंं मौके पर मौजूद विपन ने भी गवाही दी। 

मृतक के परिवार की तरफ से वकील ने कहा कि हादसा ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ है। चालक ट्रक को काफी तेज गति से चला रहा था। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि उनकी गाड़ी से कोई एक्सीडैंट हुआ ही नहीं था। उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने परिवार को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

80 हजार रुपए महीना कमाते थे :
मृतक के परिवार ने क्लेम याचिका में 2 करोड़ मुआवजे की मांग की थी। उन्होंने आधार दिया था कि सुशील सरकारी कर्मचारी था। वह सैक्टर-17 स्थित इनकम टैक्स डिपार्टमैंट में बतौर इनकम टैक्स इंस्पैक्टर थे और 80 हजार रुपए महीना कमाते थे।

Priyanka rana

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