हादसे में जान गंवाने वाले के परिवार को मिलेगा 48.86 लाख मुआवजा

Thursday, Jan 03, 2019 - 11:06 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : सड़क हादसे में जान गंवाने वाले संजय के परिवार के लिए एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 48.86 लाख का मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने यह राशि कार चालक, मालिक और निजी इंश्योरैंस कंपनी को संयुक्त रूप से देने के लिए कहा है। मृतक संजय के परिवार की तरफ से ट्रिब्यूनल में क्लेम याचिका दायर करते हुए 70 लाख मुआवजे की मांग की गई थी। 

याचिका में कहा गया था कि संजय की आयु 32 वर्ष थी। वह पेंट ठेकेदार का काम करते थे। उनकी मासिक सैलरी 45 हजार थी। जिससे उनके परिवार का खर्चा चलता था। 7 अक्तूबर 2017 की रात 12.20 मिनट पर पेंट ठेकेदार संजय गोस्वामी दोस्त के साथ एक्टिवा पर चंडीगढ़ स्थित गांव कजहेड़ी लौट रहा था। 

इसी दौरान सड़क पर कार ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे में संजय और दोस्त घायल हुए थे। पी.सी.आर. ने उसे फेज-6 स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मटौर थाने में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।

Priyanka rana

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