कोरियर कंपनी ने नहीं की डिलीवरी, 10 हजार हर्जाना

Saturday, Nov 10, 2018 - 09:22 AM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र) : रिश्तेदारी में शादी के लिए भेजे कपड़े कूरियर कंपनी ने डिलीवर नहीं किए, जिसके चलते उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह शिकायतकर्ता को 10,431 रुपए अदा करे और 300 रुपए कूरियर चार्जेस भी लौटाए। 

साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए सात हजार रुपए मुआवजा व तीन हजार रुपए मुकदमा खर्च भी देना होगा। आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिन के अंदर इन आदेशों का पालन करना होगा, नहीं तो अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। 

सैक्टर-22-ए निवासी फिरोज खान ने द ट्रेकॉन कूरियर्स प्राईवेट लिमिटेड फेज-1 इंडस्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़ और द ट्रेकॉन कूरियर्स प्राईवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली के खिलाफ शिकायत दी थी। उन्होंने कहा कि भागलपुर, बिहार में उसके किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी 4 नवम्बर 2017 को थी। इसके लिए उन्होंने 10,431 रुपए के कपड़ों का पैकेट भेजने के लिए 2 नवम्बर 2017 को कंपनी की सेवाएं ली थीं, लेकिन कंपनी ने ये पैकेट वहां पर डिलीवर नहीं किया। 

शिकायतकर्ता ने इस संबंध में कंपनी से संपर्क किया और ई-मेल के जरिए ऑनलाइन शिकायत भी भेजी, लेकिन बावजूद इसके इस संबंध में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कपड़ों का पैकेट न तो बताए गए पते पर डिलीवर किया गया और न ही शिकायतकर्ता को वापस भेजा गया।

Priyanka rana

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