मृतक के शख्स के परिजनों को 35 लाख रुपए मुआवजा

Sunday, Dec 15, 2019 - 09:57 AM (IST)

चंडीगढ़(सुशील) : मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे मामले में मृतक जहूर (23) के परिजनों के लिए 35,20,920 रुपए मुआवजा राशि मंजूर की है। ट्रिब्यूनल ने कार के ड्राइवर गुरजिंद्र सिंह, कार के मालिक अरमिंद्र सिंह व नैशनल इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड को यह मुआवजा राशि 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। 21 दिसम्बर, 2018 सुबह 11 बजे जहूर खान एक्टिवा पर अपने साथी अख्तर अली के साथ राजपुरा से पटियाला की तरफ जा रहे थे। 

जब वह गांव कौली के पहुंचे तो जसदेव संधू कालेज के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार फॉच्र्यूनर कार ने एक्टिवा को अपनी चपेट में ले लिया। जहूर खान ने हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। मृतक इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 का रहने वाला था। परिजनों ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर एक करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की थी। याचिका में बताया गया था कि जहूर स्वीगी में सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनर था और 24 हजार महीने कमाता था। 

Priyanka rana

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