डोमैस्टिक कनैक्शन से कमर्शियल वर्क पर नहीं वसूला जाएगा अधिक टैरिफ

punjabkesari.in Monday, Apr 09, 2018 - 11:00 AM (IST)

चंडीगढ़(विजय) : शहर के लगभग हरेक सैक्टर में ऐसे घर दिख जाएंगे जहां पर डोमैस्टिक इलैक्ट्रिसिटी कनैक्शन का इस्तेमाल कमर्शियल वर्क के लिए किया जा रहा है लेकिन अभी तक इन कंज्यूमर्स पर नकेल कसने के लिए यू.टी. के इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमैंट ने कोई ठोस प्रयास नहीं किए। 

विभाग ने ज्वाइंट इलैक्ट्रिसिटी रेगुलैट्री कमीशन (जे.ई.आर.सी.) के सामने यह मामला रखते हुए ऐसे कंज्यूमर्स के लिए अलग से डोमैस्टिक मिसयूज कंज्यूमर्स की कैटेगरी बनाने का प्रोपोजल सब्मिट किया था लेकिन कमीशन ने डिपार्टमैंट के इस प्रोपोजल को रिजैक्ट कर दिया है। 

कमीशन ने कहा है कि ऐसे कंज्यूमर्स से निपटने के लिए इलैक्ट्रिसिटी एक्ट और जे.ई.आर.सी. सप्लाई कोड में पर्याप्त प्रावधान हैं। इसके लिए ऐसे डोमैस्टिक कंज्यूमर्स पर एक्ट के अनुसार ही जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कहते हुए कमीशन ने डिपार्टमैंट का प्रोपोजल ठुकरा दिया है। 

दरअसल विभाग का कहना था कि चंडीगढ़ में कुल 2,28,768 कंज्यूमर्स हैं। इनमें से 1,99,724 कंज्यूमर्स डोमैस्टिक कैटेगरी के हैं, जो लगभग 87 प्रतिशत है। इनमें से रोड साइड में रहने वाले कई कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो डोमैस्टिक कनैक्शन का इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं। वर्तमान समय में इन कंज्यूमर्स से कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जा रहा है। 

7.44 रुपए फिक्स किया था टैरिफ :
ऐसे कंज्यूमर्स को डोमैस्टिक मिसयूज कंज्यूमर्स कैटेगरी में लाते हुए उनसे 7.44 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल वसूल करना चाहिए। इस कैटेगरी में भी स्लैब रखे गए हैं। शून्य से 400 यूनिट बिजली खर्च करने पर टैरिफ 7.44 रुपए ही रहेगा। 

लेकिन 400 से अधिक यूनिट बिजली का इस्तेमाल करने पर टैरिफ 8.10 रुपए कर दिया जाएगा। ऐसे कंज्यूमर्स से 28.80 रुपए प्रति किलोवॉट से 146.40 रुपए प्रति किलोवॉट के हिसाब से फिक्स्ड चार्ज भी वसूल किए जाने की तैयारी कर ली गई थी। 

कई बिजनैस चल रहे घरों से :
शहर में डोमैस्टिक कनैक्शन के इस्तेमाल से ग्रॉसरी शॉप्स, वैल्डिंग शॉप्स, स्कूल रिपेयरिंग शॉप्स सहित अन्य कई बिजनैस किए जा रहे हैं। डोमैस्टिक एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी की कोई परमिशन संबंधित अथॉरिटी से नहीं ली गई है इसलिए चैकिंग किए जाने के बावजूद इलैक्ट्रिसिटी विंग द्वारा कमर्शियल टैरिफ नहीं लगाया जा सकता क्योंकि नॉन डोमैस्टिक एक्टिविटी के लिए पर्याप्त डॉक्यूमैंट की कमी रहती है। 


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