डी.सी. ने चाइनीज डोर की बिक्री व प्रयोग पर लगाई रोक

Thursday, Oct 22, 2020 - 09:09 PM (IST)

चंडीगढ़, (राजिंद्र शर्मा) : नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चाइनीज डोर को लेकर आदेशों के तहत वीरवार को चंडीगढ़ में डी.सी. ने भी इस चाइनीज मांजा की सेल, स्टॉकिंग और यूज पर पूरी तरह से धारा-144 के तहत निर्देश देकर पाबंदी लगा दी है।

 

ये पतंग की डोर प्लास्टिक कोटेड होती है। यह डोर न केवल मनुष्यों के लिए अपितु पक्षियों व जानवरों के लिए भी खतरनाक है व नॉन-बायोडिग्रेडेबल है। आदेशानुसार शहर में इस प्रकार की डोर रखना, बेचना व इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह आदेश 21 अक्तूबर से लेकर 19 दिसम्बर तक प्रभाव में रहेंगे। गौरतलब है कि एन.जी.टी. ने पहले इस खतरनाक डोर पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए थे।

ashwani

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