सरकारी भवनों में फायर सेफ्टी के लिए सख्त हरियाणा सरकार: 3 माह में सभी भवनों में फायर सेफ्टी मानदंडों को पूरा करने के निर्देश

Tuesday, Jun 21, 2022 - 07:47 PM (IST)

चंडीगढ़, (बंसल): मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर अहम बैठक की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आगामी 3 माह में सभी भवनों में फायर सेफ्टी मानदंडों को पूरा करें। पिछले 3 महीनों में इस विषय पर यह तीसरी समीक्षा बैठक की गई है। 
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 1 सप्ताह में प्रदेश में संचालित सिनेमाघरों व मल्टीप्लैक्सों का विशेष फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए। इसी प्रकार, आने वाले समय में विश्वविद्यालयों, विशेष तौर पर हॉस्टलों का भी फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। कौशल ने कहा कि असमय होने वाली आग की घटनाओं से न केवल संपत्ति का नुक्सान होता है, बल्कि नागरिकों की जान भी खतरे में आ जाती है इसलिए सभी सरकारी भवनों में आग से बचाव के पूरे इंतजाम होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 


13 में से 10 मैडीकल कालेज फायर सेफ्टी उपकरणों से लैस
बैठक में मुख्य सचिव को अवगत करवाया गया कि करनाल के कल्पना चावला राजकीय मैडीकल कालेज, फरीदाबाद के अल-फलाह मैडीकल कालेज, धौज, ई.एस.आई.सी., फरीदाबाद, महाराजा अग्रसेन मैडीकल कालेज, अग्रोहा, हिसार, महॢष मारकंडेश्वर यूनिवॢसटी, मुलाना, अम्बाला, एन.सी. मैडीकल कालेज एवं अस्पताल, इसराना, पानीपत और शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़, मेवात में फायर सेफ्टी मानदंड पूर्ण हैं और इन्हें एन.ओ.सी. जारी किया जा चुका है। पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में ऑप्रेशन थिएटर, ट्रॉमा सैंटर, ऑडिटोरियम भवनों में फायर सेफ्टी के लिए एन.ओ.सी. जारी की जा चुकी है, शेष ब्लॉक के लिए भी जल्द एन.ओ.सी. जारी कर दी जाएगी। गुरुग्राम के निजी विश्वविद्यालय एस.जी.टी. यूनिवॢसटी, बुढेडा को भी एन.ओ.सी. जारी किया जा चुका है। इस प्रकार, कुल मिलाकर प्रदेश में 13 में से 10 मैडीकल कालेज/संस्थान फायर सेफ्टी उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित हैं। शेष कालेज/संस्थान में भी जल्द ही फायर सेफ्टी मानदंड पूरे कर लिए जाएंगे।

 


3 माह में सभी नागरिक अस्पतालों में फायर सेफ्टी मानदंडों को करें पूरा
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 28 नागरिक अस्पताल संचालित हैं, इनमें से अधिकांश में फायर सेफ्टी मानदंडों को कार्यान्वित किया गया है। हालांकि, कुछ अस्पतालों में मानदंड पूरा न होने के कारण एन.ओ.सी. जारी नहीं की गई है। इस पर मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी नागरिक अस्पतालों में सितम्बर माह तक फायर सेफ्टी मानदंड अमल में लाए जाएं। जिला जेलों में भी जो आवश्यक बदलाव किए जाने हैं, उनकी भी विस्तृत सूची तैयार की जाए और जल्द संबंधित विभागों के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाई जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्कीट कमेटी के भवनों में फायर सेफ्टी उपकरण सहित अन्य आवश्यक प्रबंध आगामी 30 नवम्बर तक पूरे किए जाएं। यार्ड या शैड में भी खाद्यान्न व अन्य सामग्री के आग से बचाव के लिए भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएं। लघु सचिवालयों, नगर निगमों, समितियों व पालिकाओं के भवनों को भी 30 नवम्बर तक पूरी तरह फायर सेफ्टी उपकरणों से सुसज्जित किया जाए।

Ajay Chandigarh

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