चैक बाऊंस केस: दोषी को 2 साल कैद, 21 लाख जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Jan 23, 2018 - 12:42 AM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप): चैक बाऊंस केस में अदालत ने डा. जोरा सिंह को दोषी पाते हुए उसे 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 21 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पंजाब निवासी संजय सिंगला ने देश भगत सिंह संस्थान के चांसलर डा. जोरा सिंह के खिलाफ 21 लाख रुपए का चैक बाऊंस होने को लेकर केस दायर किया था।

केस के तहत वर्ष 2015 में संजय सिंगला ने डॉ. जोरा सिंह को 21 लाख रुपए का लोन दिया था, जिसकी ऐवज में जोरा सिंह हर माह उसे लोन के लिए ब्याज का भुगतान करता था।

लेकिन कुछ समय बाद ब्याद देना बंद कर दिया। इस पर सिंगला ने उसे कहा कि वह उसके पूरे पैसों का भुगतान करे। इस पर डा. जोरा सिंह ने सिंगला को 21 लाख रुपए का चैक दिया जो बैंक मे लगाए जाने पर बाऊंस हो गया।


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