हरियाणा एनफोर्समैंट ब्यूरो के 8 पुलिस स्टेशनों की नोटिफिकेशन जारी

punjabkesari.in Wednesday, Jul 05, 2023 - 08:11 PM (IST)

चंडीगढ़,(पांडेय): हरियाणा सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय गजट में जारी एक नोटिफिकेशन में प्रदेश के 8 जिलों अम्बाला, करनाल, रोहतक, जींद, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार में 1-1 हरियाणा राजकीय एनफोर्समैंट ब्यूरो पुलिस स्टेशन अधिसूचित किया गया है। एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि वास्तव में करीब 12 वर्ष पूर्व प्रदेश में तत्कालीन हुड्डा सरकार में नवम्बर, 2011 और दिसम्बर, 2011 में सिंचाई और बिजली विभाग के लिए स्थापित उक्त 8 पुलिस स्टेशनों का नाम बदलकर ही हरियाणा एनफोर्समैंट ब्यूरो पुलिस स्टेशन किया गया है एवं इन सभी को दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.), 1973 के अंतर्गत कानूनी तौर पर पुलिस स्टेशन घोषित किया है।

 

 

 

इसी वर्ष 16 मार्च 2023 को प्रदेश के गृह विभाग द्वारा हरियाणा स्टेट एनफोर्समैंट ब्यूरो के गठन संबंधी नोटिफिकेशन भी जारी की गई थी जिसमें उल्लेख है कि इस ब्यूरो के प्रमुख पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) या अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ए.डी.जी.पी.) रैंक का अधिकारी होगा एवं इस ब्यूरो का मुख्यालय पंचकूला में होगा। हेमंत ने बताया कि इन्हें भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 379, 430 और 431, विद्युत् (बिजली) कानून, 2003 की धारा 135 से 141 और 150, खान और खनिज कानून, 1957 की धारा 21 और इस कानून के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2012 में बनाये गए संबंधित नियमों, मोटर व्हीकल कानून, 1988 की करीब साढ़े चार दर्जन धाराओं, पंजाब आबकारी कानून, 1914 (जैसा हरियाणा पर लागू है) की धारा 61, 63, 68, 72 एवं इसके अतिरिक्त पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध कानून, 1963, हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के विनियमन कानून, 1975 और पंजाब नई राजधानी पेरीफेरी नियंत्रण कानून, 1952 के अंतर्गत दर्शाए गए अपराधों के अन्वेषण (जांच) की शक्ति है।


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Sub Editor

Ajay Chandigarh

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