MD व MS कोर्स में चंडीगढ़ का कोटा खत्म, अब मैरिट आधार पर ही मिलेगा एडमिशन

punjabkesari.in Wednesday, Apr 24, 2019 - 08:30 AM (IST)

चंडीगढ़(रमेश) : चंडीगढ़ में एम.एस. और एम.डी. के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में भविष्य में चंडीगढ़ निवासी या चंडीगढ़ के चिकित्सा संस्थानों में प्रैक्टिस करने वालों को चंडीगढ़ का लाभ नहीं मिलेगा।  

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस महेश ग्रोवर व जस्टिस ललित बत्रा आधारित खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि एम.एस. और एम.डी. में दाखिले के लिए ऑल इंडिया मैरिट ही मान्य होगी। फैसले में कहा गया कि चंडीगढ़ का निवासी होना या चंडीगढ़ के संस्थानों में प्रैक्टिस करना पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में एडमिशन का आधार नहीं हो सकता। 

संवैधानिक रूप से गलत था : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पोस्ट ग्रैजुएट कोर्सेस में दाखिले के लिए चंडीगढ़ पूल के लिए निर्धारित क्लास 2 (ए )(बी ) व (सी) भविष्य में निरस्त माने जाएंगे जो संवैधानिक रूप से गलत थे, क्योंकि किसी स्टेट का निवासी होना मैडीकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले का आधार नहीं हो सकता और न ही सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों की अनदेखी की जा सकती है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में दाखिला का आधार मैरिट कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का दिया था हवाला :
याचिकाकर्ता श्रेय गोयल और श्वेता संधू की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए चंडीगढ़ पूल के कोटे का विरोध किया था। चंडीगढ़ में एम.एस. व एम.डी. के कोर्सेस में 128 सीटें हैं, जिसमेंं 64 सीट कोटे के तहत भरी जाती थी। 

बाकी पर रिजर्व व जनरल कैटेगरी से दाखिले होते थे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन संस्थानों से स्टूडैंट्स एम.बी.बी.एस. करते हैं, उन्हें उसी संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला मिलना चाहिए और किसी भी सूरत में रिजर्वेशन 50 प्रतिशत से अधिक न हो। 


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Priyanka rana

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