CHB : सिटीजन चार्टर के तहत तय समय पर नहीं किया काम पड़ेंगी हैवी पैनल्टी

Tuesday, Dec 11, 2018 - 09:01 AM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र) : चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड अपनी सभी सेवाएं राइट टू सर्विसिज एक्ट के अंडर लाएगा। अगर आगे से अधिकारी सिटीजन चार्टर के तहत तय समय के अंदर काम नहीं करेंगे तो उन्हें हैवी पैनल्टी का सामना करना पड़ेगा। 

बोर्ड ने राइट टू सर्विस कमीशन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा दिया है, जिसके लागू होते ही इस सर्विस को शुरू कर दिया जाएगा। बोर्ड ने पिछले वर्ष मार्च में हाऊसिंग बोर्ड में सिटीजन चार्टर लागू किया था। इस संबंध में बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरीश नायर ने बताया कि उन्होंने राइट टू सर्विसिज कमीशन को अपनी सभी सर्विसिज की लिस्ट भेज दी है। इसका मुख्य मकसद काम में पारदर्शिता लाना है।

सभी सर्विसिज के लिए डैडलाइन तय :
एक्ट के तहत सेवा में कोताही के लिए अधिकारियों पर 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक पैनल्टी लगाई जाएगी। सी.एच.बी. के सिटीजन चार्टर में बोर्ड द्वारा दी जा रही सभी सर्विसिज के लिए डैडलाइन तय की गई है। 

जैसे की ब्लड रिलेशन में कोनसेंसुअल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए 49 दिन के अंदर पूरा करना होगा, जबकि अलॉटमैंट लैटर की डुप्लीकेट कॉपी, पोजेशन स्लिप और फिजीकल पोजेशन फॉर्म को को 28 दिन के अंदर इश्यू करना होता है। अधिकतम अन्य सेवाएं भी 21 दिन के अंदर ही देनी होती हैं।

किस काम के लिए कितना समय :
कोनसैंसुअल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी : सात दिन के अंदर पब्लिक नोटिस, एप्लीकेशन की रिसीप्ट से 21 दिन के लिए पब्लिक नोटिस और पब्लिक नोटिस की समाप्ति के बाद 21 दिन के अंदर प्रोसैसिंग करनी होती है। 
डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अलॉटमैंट लैटर : तीन दिन के अंदर पब्लिक नोटिस, एप्लीकेशन की रिसीप्ट से 15 दिन के लिए कंप्लीट डॉक्यूमैंट पब्लिक नोटिस और पब्लिक नोटिस की समाप्ति के बाद 10 दिन के अंदर प्रोसैसिंग करनी होती है। 
कन्वैंस डीड ऑफ फ्री होल्ड : समय : 15 दिन : बोर्ड को डॉक्यूमैंट्स इश्यू करने होते हैं। तत्कालीन स्कीम के अंडर प्रोसैसिंग फीस, प्रॉपर्टी के हिसाब से 20 हजार से 50 हजार रुपए, एप्लीकेशन की रिसीप्ट के बाद पांच दिन के अंदर प्रोसैसिंग। 

Priyanka rana

Advertising