अब TVIS चालान को नजर अंदाज करना पड़ेगा महंगा, भुगतान न करने पर कोर्ट से आएगा सम्मन

punjabkesari.in Tuesday, Dec 12, 2017 - 10:29 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर में लगाए गए सी.सी.टी.वी. कैमरों की मदद ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने को लेकर काटे जाने वाले टी.वी.आई.एस. चालान का भुगतान न करना और इस चालान को नजरअंदाज करना महंगा पड़ेगा। 

 

पुलिस विभाग की सिफारिश पर जिला अदालत ने पहली बार टी.वी.आई.एस. चालान को नजर अंदाज कर इनका भुगतान न करने वालों को लोक अदालत के लिस सम्मन जारी किए थे। इसके चलते लोक अदालत में 210 लोग टी.वी.आई.एस. चालान का भुगतान करने के लिए पहुंचे थे। 

 

अधिकारियों की माने तो लोग इस चालान को संजीदगी से नहीं लेते हैं। यही एक बड़ा कारण है कि लोग इस चालान को नजर अंदाज कर देते है लेकिन धीरे-धीरे लोग इस चालानों को लेकर जागरूक हो रहे हैं और इन्हें भुगतने के लिए आने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। नजर अंदाज किए जाने को लेकर अदालत की तरफ से सख्ती करते हुए जो सम्मन जारी किए हैं।

 

सालभर में काटे 30 हजार टी.वी. आई.एस.चालान :
ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभी तक करीबन 30 हजार टी.वी.आई.एस. चालान काटे गए हैं। यह चालान पुलिस शहर के विभिन्न लाइट प्वांइट और चौराहों पर लगाए गए सी.सी.वी.टी. कैमरों की सहायता से काटती है। हजारों की संख्या मे काटे गए इन चालानों में से करीबन 10 से 20 प्रतिशत लोग ही इनका भुगतान करने के लिए पहुंचने हैं। 

 

इस तरह से बड़ी संख्या में इन चालानों को लोगों द्वारा नजर अंदाज किया जा रहा था। ऐसे में पिछले काफी समय से पुलिस विभाग इस तरह से इस टी.वी.आई.एस. चालानों को नजर अंदाज करने वालों की खिलाफ सख्ती से पेश आने के प्रयास कर रहा था। इन प्रयासों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने इस लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आते हुए उन्हें सम्मन जारी किए थे।

 

नोटिस के बाद तैयार किया जाता है चालान :
ट्रैफिक पुलिस सी.सी.टी.वी. कैमरों की सहायता से लाइट प्वाइंट और चौराहों पर ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने की क्लिप को नोट कर लेती है। फोटो और समय को टीम संजोकर इसे चालानिंग ब्रांच को फारवर्ड कर देती है। चालानिंग ब्रांच इस क्लिप को मुख्य रखते हुए इसमें आए वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर, वाहन के ऑनर को ट्रेफिक नियम की उल्लंघना किए जाने को लेकर टी.वी.आई.एस. नोटिस भेज देती है। 

 

इस नोटिस के आधार पर यदि वाहन का ऑनर चालान राशि भुगतने के लिए एक माह तक नहीं आता है तो चालानिंग ब्रांच इस नोटिस के आधार पर ही उस व्यक्ति का चालान तैयार कर देती है। इस चालान को भुगतने के लिए भी यदि वह व्यक्ति नहीं पहुंचता है तो फिर एक माह बाद इस चालान को सम्बंधित अदालत में भेज दिया जाता है। यदि वह व्यक्ति निर्धारित समय के दौरान अदालत में इस चालान को भुगतने के लिए नहीं पहुचता है तो अदालत उस व्यक्ति को लोक अदालत में चालान भुगतने के लिए अब सम्मन जारी कर रही है।

 

रिमांड नोटिस के बाद ही अदालत में भेजे जाएंगे चालान :
लोगों की सुविधा को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने फैसला लिया है की टी.वी.आई.एस. चालान के तहत पहले वाहन के ऑनर को केवल एक बार नोटिस भेजा जाता है लेकिन अब उसे 2 बार नोटिस भेजे जाएंगे और इसके बावजूद भी यदि वह चालान भुगतने के लिए नहीं आता है तो इसके बाद ही उसका चालान अदालत में भेज दिया जाएगा। 
 


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