स्वतंत्रता सेनानियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को आश्रितों में शामिल करने पर विचार करे केंद्र : हाईकोर्ट

Tuesday, Dec 18, 2018 - 11:23 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के रूप में सभी कानूनी उत्तराधिकारियों (बेटों समेत) को आश्रितों की सूची में शामिल करने पर विचार करे।  हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पैंशन के हकदार होने के संबंध में ये आदेश दिए हैं। इतिहासकार मलविंद्र सिंह वड़ीच द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के फ्रीडम फाइटर सैल के निदेशक को पार्टी बनाते हुए यह अवमानना याचिका दायर की हुई है।

सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय के जवाब से संतुष्टि न दिखाते हुए हाईकोर्ट ने इसे वर्ष 2012 की एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत अपने फैसले पर पुनॢवचार को कहा जिसमें केंद्र के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि कानूनी उत्तराधिकारियों को आश्रितों के रूप में शामिल करने के लिए पैंशन स्कीम में संशोधन करे। इससे पहले मामले में केंद्र ने याची को दिसम्बर, 2014 में बताया था कि योग्य आश्रितों को फैमिली पैंशन अनुदान देने संंबंधी क्लॉज में किसी प्रकार के बदलाव की संभावना न के बराबर है जिसके बाद याची ने अवमानना याचिका दायर की थी। 2 अप्रैल को केस की अगली सुनवाई होगी।

bhavita joshi

Advertising