32 साल पुराने मामले में सीबीआई अदालत में 3 पुलिसकर्मियों को सुनाई पांच 5 साल कैद की सजा
punjabkesari.in Wednesday, Mar 29, 2023 - 08:16 PM (IST)

मोहाली, संदीप): 32 साल पुराने गलत तरीके से हिरासत में लेने से संबंधित एक मामले मे सीबीआई कोर्ट ने 3 पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया है सजा पाने वालों में तत्कालीन इंस्पेक्टर सुब्बा सिंह उसका सहकर्मी रवेल सिंह और दलबीर सिंह शामिल है।
मामले बारे जानकारी देते हुए पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट जगजीत सिंह ने बताया कि वर्ष 1992 में थाना झबाल में तैनात इंस्पेक्टर सुब्बा सिंह की टीम ने बलजीत सिंह और उसके भाई परमजीत सिंह को हिरासत में लिया था पुलिस ने परमजीत सिंह को तो कुछ समय बाद छोड़ दिया था लेकिन उसके भाई बलजीत सिंह को पहले हिरासत में रखा और बाद में गायब कर दिया था जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इस विषय में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था परिवार की तरफ से हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी पिटीशन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस विषय की जांच सौंपी थी। सीबीआई ने जांच के आधार पर तत्कालीन इंस्पेक्टर सुब्बा सिंह उसके सहकर्मी रवेल सिंह, दलबीर सिंह और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। जिसके बाद सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था अदालत ने इसकी इसकी सुनवाई के दौरान दोषी पाए गए तत्कालीन इंस्पेक्टर सुब्बा सिंह उसके सहकर्मी रवेल सिंह और दलबीर सिंह को 5-5 साल की सजा सुनाते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया है।
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